आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

39-

अधिसूचना तिथि

22/02/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/02/2001

अधिसूचना: 39 जारी करने की तारीख: 22/2/2001

                        

अधिसूचना: 39
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ग), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/2/2001
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे वर्णित संगठन अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) उप - धारा (1) के आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा:
(Ii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन प्रत्येक की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन ', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700071, (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग को केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और यह भी एक प्रतिलिपि की एक प्रति छूट (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की, नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा.
-------- संगठन के एस नाम सं अधिसूचना -------- 1 प्रभावी है जिस अवधि के लिए मंजूरी दे दी है. अर्पणा ट्रस्ट, मधुबन 132037 जिला करनाल 31-3-2001 को 1999/01/04 --------
[एफ सं 203/89/2000-ITA-II]