आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

358

परिपत्र की तिथि

30/04/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/04/1983

परिपत्र: सं 358, 03-04-1983 दिनांकित

धारा 18A एल दान विलेख पर भुगतान स्टाम्प शुल्क के लिए ऋण

1462. साधन पर स्वीकार्य खंड के तहत स्टांप शुल्क की कटौती के उपहार के साधन के रूप में नामित नहीं चाहे

11 अप्रैल 1983 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित रूप में धारा 18A के रूप में नीचे है:

"किसी भी स्टांप शुल्क संपत्ति के उपहार का एक साधन पर किसी भी राज्य में लागू शुल्क स्टांप से संबंधित किसी भी कानून के तहत भुगतान किया गया है, निर्धारिती के बराबर राशि की उसके द्वारा देय उपहार कर से छूट के हकदार होंगे स्टांप शुल्क ताकि जो भी कम हो इस खंड के तहत कटौती लेने से पहले, भुगतान या देय उपहार कर के आधे. "

प्र.20. उदाहरणों संपत्ति उपहार के एक साधन के रूप में नहीं बल्कि एक "परिवार निपटान" के रूप में या कुछ अन्य नाम या शीर्षक द्वारा नामित नहीं किया गया है जो एक पंजीकृत साधन के माध्यम से स्थानांतरित कर रहा है, जहां बोर्ड के ध्यान में आ गए हैं. ऐसे स्थानान्तरण, हालांकि, उपहार कर अधिनियम के तहत निर्धारणीय उपहार की प्रकृति में हो पाया जा सकता है. एक सवाल के आकलन भुगतान उपहार कर, स्टांप शुल्क के लिए इस तरह के मामलों में किया जाता है जब अनुभाग 18A के तहत घटाया होगा कि क्या करने के रूप में उत्पन्न हो गई है.

(3)बोर्ड जैसा भी मामला हो, हद तक कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा, चाहे संपत्ति का उपहार के लिए प्रमुख साधन के पद पर नियुक्ति या शीर्षक की, स्टांप शुल्क उस पर भुगतान किया है कि कानून या उसके किसी भाग के मंत्रालय के परामर्श का फैसला किया है ऐसे स्टांप शुल्क या उसके भाग उपहार कर करने का आरोप लगाया उपहार के कारण है.

(4)कुछ लेनदेन के संबंध में उपहार कर घोषित ध्यान हस्तांतरित संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम होने के कारण आकर्षित किया है. उपहार कर खत्म हो और ऊपर कहा गया है ध्यान और कोई स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया होगा इस तरह के अतिरिक्त मूल्य पर मूल्य पर आरोप लगाया है के बाद से इस तरह के मामलों में, हालांकि, भुगतान स्टांप शुल्क अनुभाग 18A के तहत कटौती योग्य नहीं होगा.

परिपत्र: सं 358 [एफ सं 340/1/81-GT], 30-4-1983 दिनांकित.