356 : परिपत्र: सं 356, 17-03-1983 दिनांकित
परिपत्र सं.
356
परिपत्र की तिथि
17/03/1983
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/03/1983
धारा 80RRA यू भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त वेतन
612. खंड के अंतर्गत जो कटौती के अधीन स्थितियां अनुमति दी जानी है / प्रश्न कर रहे हैं. व्याख्या और प्रयोज्यता समझाया कटौती हासिल करने के लिए / प्रक्रिया स्पष्ट कर रहे हैं
स्पष्टीकरण 1
1धारा 80RRA वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1975/01/04 से प्रभावी डाला गया था. इस विभाग में एक विदेशी राज्य या एक विदेशी उद्यम या भारत के बाहर उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर की सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त एक निवासी भारतीय नागरिक उसकी कर योग्य की गणना में, एक कटौती के हकदार थे इस तरह के पारिश्रमिक के 50 फीसदी के बराबर राशि की आय,. यह कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों और तकनीशियनों के मामले में स्वीकार्य था. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 निर्धारण वर्ष 1978-79, आदि भारतीय तकनीशियनों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के लिए रियायत की गुंजाइश कार्यरत से प्रभावी, को विस्तार देने के उद्देश्य से एक नई धारा से इस खंड प्रतिस्थापित किया गया है भारतीय चिंताओं से भारत के बाहर के रूप में अच्छी तरह से.
प्र.20. निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं, तो खंड 80RRA के तहत कटौती स्वीकार्य है:
(1) पारिश्रमिक के प्राप्तकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए.
(2) पारिश्रमिक एक विदेशी राज्य की सरकार या एक विदेशी उद्यम या भारत या किसी भारतीय चिंता के बाहर स्थापित एक संघ या शरीर की जा रही है, किसी भी नियोक्ता से विदेशी मुद्रा में प्राप्त होगा.
(3) पारिश्रमिक भारत के बाहर कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए होना चाहिए.
(4) जहां कर्मचारी एक सरकारी कर्मचारी, भारत के बाहर उनकी सेवाओं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए और किसी भी अन्य मामले में, वह एक तकनीशियन और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को होना चाहिए सेंट्रल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए सरकार या अनुभाग 80RRA के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी. (स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में विदेशी टैक्स डिवीजन को सौंपा गया है.)
इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'तकनीशियन' में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का अर्थ है:
(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों या खनन या पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण; या
(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण; या
(Iii) सार्वजनिक प्रशासन या औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन; या
(चतुर्थ) के लेखा; या
(V) या सामाजिक विज्ञान (चिकित्सा विज्ञान सहित) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र; या
(Vi) बोर्ड इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में कार्यरत है, जो इस संबंध में लिख सकते हैं, जिसके लिए किसी भी अन्य क्षेत्र.
(मद (vi) के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित केवल क्षेत्र में अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में है.)
कर्मचारी 36 महीने से अधिक की अवधि के लिए एक नियोक्ता के तहत भारत के बाहर लगातार सेवा renders कहाँ (5), कोई कटौती उस अवधि से परे सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के संबंध में स्वीकार्य है.
(3) बोर्ड अनुभाग 80RRA के प्रावधानों की व्याख्या और प्रयोज्यता के बारे में प्रश्नों के एक नंबर मिला है. ये नीचे के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं:
प्रश्न 1 - खंड 80RRA के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर सेवा के नियमों और शर्तों के केन्द्र सरकार के अनुमोदन कि खंड के तहत कटौती देने के लिए पर्याप्त है या नहीं?
उत्तर - नहीं. "तकनीशियनों" के मामले में "सेवा के नियम और शर्तें" के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी के ही एक अनुभाग 80RRA के तहत कटौती की स्वीकार्यता के प्रयोजनों के लिए कई शर्तों की है.दूसरे शब्दों में, खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए दावा पर विचार करते हुए अधिकारियों का आकलन अनुभाग 80RRA के तहत निर्धारित अन्य सभी शर्तों को भी निर्धारिती द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट हैं या नहीं के रूप में की पुष्टि करने के बिना पाठ्यक्रम के एक मामले के रूप में ही की अनुमति नहीं होना चाहिए.
प्रश्न 2 - यह नियोक्ता कर्मचारी / मास्टर नौकर के संबंध निर्धारिती और अनुभाग 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र होने के लिए पारिश्रमिक के दाता के बीच मौजूद होना चाहिए कि आवश्यक है?
उत्तर - हाँ. यह employer-employee/master-servant के संबंध निर्धारिती और पारिश्रमिक के दाता के बीच मौजूद होना चाहिए कि आवश्यक है.आदि स्वतंत्र ठेकेदारों या सलाहकार की हैसियत से भारत के बाहर सेवा देने वाले व्यक्तियों, जो खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं.
प्रश्न 3 - स्वामी, साथी, आदि कप्तानों, एक जहाज पर काम कर अनुभाग 80RRA के प्रयोजनों के लिए "तकनीशियनों" के रूप में माना जा सकता है?
वे ज्ञान विशिष्ट है और के रूप में जवाब के बाद इस तरह के अधिकारियों को परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई योग्यता का प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रदर्शन किया वास्तविक कर्तव्यों के पाठ्यक्रम सामग्री के संबंध में, परास्नातक और साथी, समुद्री इंजीनियरों और रेडियो अधिकारियों "तकनीशियनों" के रूप में योग्य एक व्यावहारिक विज्ञान में अनुभव.ऊपर से देखने में, समुद्री इंजीनियरों, रेडियो अफसरों, परास्नातक, साथी, pursers या कप्तानों के रूप में काम कर रहे नाविक अनुभाग 80RRA के प्रयोजन के लिए "तकनीशियनों" के रूप में माना जा करने के लिए कर रहे हैं और वे कर रियायत के लिए योग्य हैं.
प्रश्न 4 - निर्माण कंपनियों के साथ राजमिस्त्री को "सहायक" के रूप में लगे कर्मचारियों को भी खंड 80RRA के दायरे के भीतर "तकनीशियनों" के रूप में माना जा सकता है?
उत्तर - बोर्ड इस तरह के मामलों में लागू करने के लिए परीक्षण में एक ही काम के रूप में कुशलतापूर्वक आवेदक द्वारा के रूप में निर्माण गतिविधियों में किसी भी अनुभव के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था कि क्या है कि सलाह दी जाती है.आदि कंक्रीट मिक्सिंग, आरसीसी कार्य में सहायता के लिए जो राजमिस्त्री, और अन्य व्यक्तियों को सहायकों इसी रखा जाएगा, इसलिए, "तकनीशियन" के रूप में माना जा सकता है.
प्रश्न 5 - एक भारतीय चिंता से कार्यरत हैं और कुछ अवधि के लिए एक यात्रा पर बाहर चला जाता है और उसके बाद वापस आता है और एक ही नियोक्ता के तहत निश्चित अवधि के लिए फिर से चला जाता है, जो एक नाविक, खंड 80RRA के तहत कटौती के हकदार है चाहे भले ही कुल अवधि भारत के बाहर अपनी सेवा के 36 महीने से अधिक है?
उत्तर - बोर्ड अनुभाग 80RRA के परन्तुक में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति (1) 'के तहत या के लिए भारत से बाहर निरंतर सेवा renders है कि सलाह दी जाती है सेवा में किसी भी तोड़ रहा है तो ऐसे नियोक्ता, "यह व्यक्ति दो पदों में शामिल पूरी अवधि के लिए भारत के बाहर लगातार सेवा प्रदान की गई थी कि नहीं कहा जा सकता.सेवा नहीं 36 महीने से अधिक की अवधि के लिए है, तो वह एक ही नियोक्ता सेवा की थी के बाद एक ही व्यक्ति किसी भी बाद रोजगार के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए कोई बंधन नहीं है. इस स्थिति में बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है.
प्रश्न 6 - क्या अधिक से अधिक 36 महीने के लिए भारत से बाहर निरंतर सेवा renders, लेकिन विभिन्न नियोक्ताओं के तहत एक व्यक्ति जो, खंड 80RRA के तहत कटौती के हकदार है?
उत्तर - अलग नियोक्ताओं के तहत सेवाओं के विभिन्न समझौतों के तहत किया जाएगा के रूप में कटौती के लाभ से इनकार करने के लिए इतनी के रूप में भारत के बाहर सेवाओं विभिन्न नियोक्ताओं के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां एक भी मामले में, इन नियोक्ताओं के तहत सेवा की अवधि को एक साथ शामिल नहीं कर सकते हैं.
प्रश्न 7 - विदेशी बंदरगाहों में खंड 80RRA के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा में नाविक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के रूप में माना जा सकता है, जबकि 'अग्रिमों' विदेशी मुद्रा में भारतीय शिपिंग कंपनियों द्वारा नियोजित नाविक के लिए भुगतान किया है या नहीं?
उत्तर - (4) मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 101 और समझौते के प्रावधानों के होने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय Shipowners एसोसिएशन और भारत की समुद्री संघ के बीच में प्रवेश किया, इस तरह के अग्रिमों मात्र सुविधाओं या ऋण नहीं कर रहे हैं, लेकिन में हैं विदेशी मुद्रा में मजदूरी का आंशिक भुगतान की प्रकृति.भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर नाविक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, इसलिए, अनुभाग 80RRA के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे.
प्रश्न 8 - तकनीशियनों के मामले में भारत से बाहर सेवा के नियमों और शर्तों के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर - "तकनीशियनों" के मामले में भारत से बाहर सेवा के नियमों और शर्तों के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति में विदेशी टैक्स डिवीजन को तीन प्रतियों में (प्रतिलिपि संलग्न) फार्म ITNS 186 में एक आवेदन दाखिल करने के लिए है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग की मंजूरी के अनुदान के लिए काम विदेशी कर प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव को सौंपा गया है.आवेदन आवेदक की सेवा के नियमों और शर्तों के साक्ष्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां के साथ किया गया है. इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर मंजूरी देने से पहले केन्द्र सरकार ने आवेदक अनुभाग 80RRA के अर्थ में एक "तकनीशियन" के रूप में माना जा सकता है कि क्या समझता है (2) (ख).इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा जारी की मंजूरी का पत्र स्पष्ट रूप से आकलन वर्ष या भारत के बाहर सेवा के नियमों और शर्तों के प्रत्येक व्यक्ति के आवेदक के मामले में अनुमोदित किया गया है जिस अवधि के लिए निर्दिष्ट करता है. अनुमोदन के पत्र की एक प्रति आवेदक को संबोधित किया है और दो प्रतियां आयकर पूर्व के मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के आयुक्त को भेजा जाता है. आयकर के संबंधित आयुक्त को अनुमोदन के पत्र की दो प्रतियां अग्रेषण के पीछे उद्देश्य एक प्रति उनके कार्यालय में बनाए रखा जा सकता है और अन्य प्रतिलिपि आवेदक के मामले पर आईटीओ होने क्षेत्राधिकार के लिए भेजा जा रहा है.
परिपत्र: नहीं 356 [एफ सं 517/2778/82-FTD], 17-3-1983 दिनांकित.
उपभवन - सेवा के अनुबंध के अनुमोदन के लिए धारा 80RRA के तहत आवेदन [ITNS 186]
1. (क) नाम
भारत के (ख) क्या भारतीय नागरिक
(ग) पता
(घ) स्थायी खाता संख्या
(ई) स्थिति - निवास / निवास / मामूली तौर पर निवासी नहीं नहीं चाहे
प्र.20. नाम और विदेशी नियोक्ता का पता. (नियोक्ता एक विदेशी सरकार या parastatal संगठन है अगर इसके अलावा राज्य)
(3)प्रकृति और काम के प्रकार
(4)विदेशी नियोक्ता के साथ रोजगार के प्रारंभ होने की तिथि
प्र.5. विदेशी नियोक्ता के तहत रोजगार की संभावित अवधि
प्र.6. पारिश्रमिक और भुगतान की विधा का विवरण. (वेतन, भत्ते, सुख, आदि)
प्र.7. आदि निर्माण या निर्माण कार्यों में विशेष ज्ञान और अनुभव, सहित तकनीकी योग्यता का विवरण [खंड 80RRA के लिए स्पष्टीकरण (ग) देखें]
8 कैसे रोजगार सुरक्षित था: प्रत्यक्ष या सरकार चैनलों के माध्यम से?
9 आवेदक चाहे / भारत में एक सरकारी कर्मचारी को तुरंत विदेश में रोजगार शुरू करने से पहले था? यदि हां, तो पोस्ट के ब्यौरे आयोजित
10 वहाँ विदेशी नियोक्ता और, साथ नौकरी के लिए सेवा के किसी भी अनुबंध है यदि हां, तो एक प्रति उसके संलग्न किया जा सकता है?
प्र।11.जो अनुमोदन के संबंध में आकलन वर्ष की मांग की है
प्र.12. टिप्पणियां
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तिथि .............
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आवेदक के हस्ताक्षर
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निर्देश
1आवेदन विदेशी कर प्रभाग, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110 001 अच्छी तरह से समय में करने के लिए किया जाना चाहिए. यह एक विदेशी नियोक्ता के तहत नियुक्ति लेने से पहले आयकर अधिनियम की धारा 80RRA, 1961 के तहत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदक के स्वयं के हित में होगा.
प्र.20. किसी भी अगर आवेदन विदेशी नियोक्ता के साथ, सेवा के अनुबंध की प्रमाणित प्रतियां द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और साथ किया जाना चाहिए.
स्पष्टीकरण 2
1आयकर का भुगतान करने के दायित्व की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित के रूप में कर दाताओं की आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है. वे कहते हैं कि साल में कर उद्देश्यों के लिए भारत में "निवासी" कर रहे हैं अगर एक विदेशी सरकार या एक विदेशी उद्यम के साथ किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान एक छोटी अवधि के लिए काम करने वाले आदि भारतीय तकनीशियनों,, भारतीय आयकर के लिए उत्तरदायी हैं. इस स्थिति में, विदेशी नियोक्ता से उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के पूरे उच्च रहने की लागत और विदेशी देशों में अन्य आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए इस तरह के पारिश्रमिक के बाहर उनके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में किसी भी भत्ता बिना योग्य हो जाता है.
प्र.20. इस कठिनाई को राहत देने के लिए, अनुभाग 80RRA एक विदेशी सरकार या विदेशी उद्यम या शरीर के किसी भी या भारत के बाहर स्थापित एसोसिएशन से ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त पारिश्रमिक के 50 फीसदी के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी कि प्रदान करता है जो वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा डाला गया था कर योग्य आय की गणना में. यह कटौती केवल उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उनके सकल कुल आय में includible है जहां मामलों में भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा. कर्मचारी 36 से अधिक महीने के लिए विदेश में निरंतर सेवा renders जहां मामलों में, 36 महीने की समाप्ति के बाद सेवा के किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक इस कटौती के लिए पात्र नहीं होगा.
(3) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या विदेशी नियोक्ता के तहत सेवा लेने से पहले तुरंत थे जो व्यक्तियों के कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती कर्मचारी की ifthe सेवा प्रायोजित है की अनुमति दी जाएगी केन्द्र सरकार द्वारा.
(4)सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामले में कटौती व्यक्ति एक तकनीशियन और विदेशी नियोक्ता के साथ सेवा का अनुबंध केन्द्र सरकार द्वारा खंड 80RRA के तहत मंजूरी दे दी है तभी अनुमति दी जाएगी.इस प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति एक तकनीशियन के रूप में माना जाएगा कि वह निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी में ज्ञान और अनुभव विशिष्ट है और इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में विदेशी नियोक्ता द्वारा नियोजित है यदि:
एक · निर्माण या निर्माण कार्यों या खनन या पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण;
. बी कृषि, पशुपालन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण;
सी लोक प्रशासन या औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन.
. डी एकाउंटेंसी;
ई चिकित्सा विज्ञान या सामाजिक विज्ञान सहित प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र. और
एफ. बोर्ड आयकर नियमों में इस संबंध में लिख सकते हैं, जो किसी भी अन्य क्षेत्र.
प्र.5. Govemment के अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए बनाया जा रहे हैं विदेशी कर प्रभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, निर्धारित प्रपत्र में राजस्व और बैंकिंग विभाग, जो की प्रतियां विदेश टैक्स डिवीजन से प्राप्त किया जा सकता है.
प्र.6. एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में एक विकासशील देश में रोजगार के मामले में आवेदन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अनापत्ति का एक प्रमाण पत्र के साथ किया जाना भी है.यह एक विदेशी नियोक्ता के तहत नियुक्ति लेने से पहले समय में अच्छी तरह से आवेदन प्रस्तुत करने और आयकर अधिनियम की धारा 80RRA, 1961 के तहत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदक के स्वयं के हित में है.
प्रेस नोट: 1976/03/10 दिनांकित, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी किए गए.

