आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

354

परिपत्र की तिथि

18/03/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/03/1983

परिपत्र: सं 354, 18-03-1983 दिनांकित

1534. उप - धारा के तहत जारी अधिसूचना (2) संपदा शुल्क से पूर्ण छूट देने आदि - विज्ञान की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विश्वास की संपत्ति बनाने हिस्से के लिए अतिरिक्त राहत

केन्द्र सरकार हालात (1) संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 33 की उप - धारा में प्रदान की राहतें के अलावा कुछ राहत के संबंध में दिया जाना चाहिए कि इस तरह के हैं कि राय की है जबकि संपत्ति के निम्न वर्ग, चाहे चल या अचल, और एक मृतक अर्थात्, की संपत्ति -

पूरी तरह उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए वार्षिक पुरस्कार गठित करके विज्ञान और भारत में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रस्ट के हिस्से के रूप में मृतक द्वारा अलग सेट (मैं), या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, और केन्द्र सरकार को दान किया जा रहा के लिए संपत्ति तो मृतक द्वारा अलग सेट किया गया था कि संतुष्ट है; और

(Ii) जिसके लिए इस तरह के विश्वास बन गया है कि क्या सरकारी राजपत्र, या मामला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर दिया गया है, जो हो सकता है के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले या बाद में -

(क) अपनी मृत्यु से पहले दो साल की अवधि के भीतर मृतक द्वारा; या

(ख) मृतक की मौत के बाद चार वर्ष की अवधि के भीतर:

वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार ने कहा, विश्वास की वस्तुओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए, उक्त ट्रस्ट को मंजूरी दे दी है बशर्ते कि; और

(Iii) जिस पर संपदा शुल्क संपत्ति उसकी मौत पर गुजर के रूप में मृतक की संपत्ति में ऐसी संपत्ति के शामिल किए जाने की हैसियत से उक्त अधिनियम के तहत लगाए गए और एकत्र किया जा सकता है;

अब, इसलिए, उप - धारा (2) संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा कोई संपत्ति कर्तव्य ऐसे वर्ग के संबंध में देय होगा कि निर्देशन संपत्ति की.

अधिसूचना: सं जीएसआर 83, 1985/06/01 दिनांकित.