आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

34

अधिसूचना तिथि

13/03/2008

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/03/2008

अधिसूचना: 34 जारी करने की तिथि: 13/03/2008

अधिसूचना सं. 34/2008, 13-3-2008 दिनांक


उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों आगे आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है 1962, अर्थात्: -

1 (1) इन नियमों का आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2008 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.

प्र.20. आयकर नियम, 1962 में नियम 124 के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

टैक्स की 'इलेक्ट्रॉनिक भुगतान.

125(1) निम्नलिखित व्यक्तियों अप्रैल, 2008 के 1 दिन के बाद या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर का भुगतान करेगा: -

(एक) एक कंपनी; और

(ख) खंड 44AB के प्रावधानों जिसे (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति, लागू कर रहे हैं.

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए: -

(क) "कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से" की तरह से, कर के भुगतान का अर्थ होगा

प्राधिकरण बैंक (i) इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा; या

(Ii) क्रेडिट या डेबिट कार्ड;

अधिनियम की धारा 2 के खंड (43) में उसे सौंपे और ब्याज और दंड "शामिल होगा के रूप में (ख) शब्द 'कर' अर्थ होगा.

[F.No. 134/37/2007-TPL]