आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3267

अधिसूचना तिथि

25/08/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/08/1980

अधिसूचना: का. आ. 3267 जारी करने की तिथि: 25/8/1980

                        

अधिसूचना: SO3267
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/8/1980
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सचिव द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है., विज्ञान और तकनीक विभाग., नई दिल्ली, उप - धारा (1) के खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के 35, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 (छह) के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "संस्था" की श्रेणी में: - -
वैकल्पिक विकास, कलकत्ता में क्षेत्रीय पर्यावरण और विज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्र, कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i) .
(द्वितीय) ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल 30 अप्रैल तक उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल के लिए आयकर आयुक्त, कलकत्ता, के लिए वार्षिक रिटर्न और लेखा - विवरण प्रस्तुत करेगा.
संस्थान
वैकल्पिक विकास, कलकत्ता में क्षेत्रीय पर्यावरण और विज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्र.
यह अधिसूचना 14 जुलाई 1983 को 15 जुलाई 1980 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3637 / एफ सं 203/183/80-ITA-II