आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

319

परिपत्र की तिथि

11/01/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/01/1982

परिपत्र: सं 319, 11-01-1982 दिनांकित

सहकारी समितियों की धारा 80P एल आय

605. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बैंकिंग कारोबार पर ले जाने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में लगे हुए सहकारी समितियों के रूप में इलाज किया जा सकता है

1 एक सवाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (जो करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को लागू) अनुभाग 80P के प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों के रूप में माना जा सकता है कि क्या उत्पन्न हो गई है.

प्र.20. एक विशिष्ट प्रावधान, निम्न प्रभाव है जो कि अधिनियम में अर्थात्, धारा 22, वहाँ है:

"आयकर अधिनियम, 1961, या आय, मुनाफा या लाभ पर केवल कर से संबंधित बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के प्रयोजन के लिए, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एक सहकारी समिति होने के लिए समझा जाएगा."

(3) इसलिए, अनुभाग 80P का प्रावधान भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में लागू होगा.खंड 80P के तहत स्वीकार्य इस दृश्य कटौती में (2) (क) (i) इन बैंकों के आयकर आकलन करने में, की अनुमति दी जानी है.

परिपत्र: नहीं 319 [एफ सं 178/47/81-IT (एआई)], 1982/11/01 दिनांकित.