3070 : अधिसूचना: का. आ. 3070 जारी करने की तारीख: 10/9/1984
अधिसूचना सं.
3070
अधिसूचना तिथि
10/09/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/09/1984
अधिसूचना: SO3070
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1984/10/09
25-1-82 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4445 (एफ नहीं 203/165/81-ITA द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(I) भारत, मुंबई का बर्न्स एसोसिएशन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
संस्थान
भारत, मुंबई का बर्न्स एसोसिएशन. इस अधिसूचना 18-9-1983 से 31-10-1984 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5972 (एफ नहीं 203/147/84-ITA. द्वितीय)

