3057 : अधिसूचना: का. आ. 3057 जारी करने की तारीख: 21/7/1984
अधिसूचना सं.
3057
अधिसूचना तिथि
21/07/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/07/1984
अधिसूचना: SO3057
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/7/1984
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4593 30-4-1982 दिनांकित (एफ नहीं 203/32/82-ITA-II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के, 1962 आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ने की , निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के तहत: -
(मैं) वित्तीय प्रबंधन और रिसर्च, मद्रास के लिए संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्थान के रूप में इस तरह के रूपों में, हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी नीचे रखी और हर साल 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि उनकी कुल आय दिखा और व्यय और संतुलन पत्र को इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
संस्थान
वित्तीय प्रबंधन और रिसर्च, मद्रास के लिए संस्थान. इस अधिसूचना 1984/01/04 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5902 (एफ नहीं 203/128/84-ITA. द्वितीय)

