अधिसूचना: 289(अ) जारी करने की तारीख: 28/3/2001
अधिसूचना सं.
289E-
अधिसूचना तिथि
28/03/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/03/2001
अधिसूचना: 289 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2001
जबकि द्वारा वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना अतः 388 (ई), खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 के तहत जारी 19 मई 1997, दिनांक 1961) के केन्द्र सरकार ने दिल्ली से, दवा deaddiction, सड़क के बच्चों और कामकाजी बच्चों के उत्थान और क्रेच और तिहाड़ जेल, जहांगीर पुरी, यमुना Pushta और सराय रोहिल्ला, दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय के स्कूल चलाने के लिए सीरियल नंबर 1, पर निर्दिष्ट किया था सुधार, Deaddiction और पुनर्वास, तृतीय तल, पुलिस स्टेशन, निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में सराय रोहिल्ला, दिल्ली -110 007, के लिए पुलिस फाउंडेशन;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है जबकि और, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या दवा deaddiction, सड़क के बच्चों और कामकाजी बच्चों के उत्थान और तिहाड़ जेल में क्रेच और प्राथमिक स्कूल के चल रहे स्कूल के लिए परियोजना, जहांगीर पुरी, यमुना Pushta और सुधार के लिए दिल्ली पुलिस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है जो सराय रोहिल्ला, दिल्ली,, Deaddiction और पुनर्वास, तृतीय तल, पुलिस स्टेशन, रुपए की अनुमानित लागत छह करोड़ चवालीस लाख +३१००० पर सराय रोहिल्ला, दिल्ली -110 007, केवल, तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में के साथ शुरुआत आकलन वर्ष 2001-2002.
[सं 89/2001/F. सं नेकां 123/2000]

