271 : परिपत्र: सं 270, 26-05-1980 दिनांकित
परिपत्र सं.
271
परिपत्र की तिथि
26/05/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/05/1980
वित्तीय वर्ष 1980-81
1780. वित्त (नं. 2) विधेयक, 1980 की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान बीमा आयोग से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
स्पष्टीकरण 1
1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 271 [F.No. के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 275/18/10-IT (ख)], दिनांक 26-5-1980 [स्पष्टीकरण 2], जिसमें यह एक ही दर पर आयकर की कटौती 1979-80 जारी रख सकते हैं वित्तीय वर्ष के दौरान लागू थे के रूप में सूचित किया है कि खंड 194D तहत बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान से वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान किए जाने के लिए. जून को संसद में पेश वित्त (नं. 2) विधेयक, 1980, 1980, प्रस्ताव पहली अनुसूची के भाग II में वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान खंड 194D तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए निम्नलिखित दर:
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आयकर
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अधिभार
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{
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
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10 फीसदी
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कोई नहीं,
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II
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एक घरेलू कंपनी के मामले में
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21.5 फीसदी
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1.5 फीसदी.
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प्र.20. खंड 194D के प्रावधानों ही अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के तहत एक निवासी को भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से आय के संबंध में लागू हालांकि, आयकर रास्ते से से आय के भुगतान सहित भुगतान (से कटौती किए जाने की आवश्यकता है एक भारतीय कंपनी न ही नियम 27 के तहत निर्धारित तरीके से लाभांश की भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी न तो है जो भी एक कंपनी के रूप में एक गैर कॉर्पोरेट, अनिवासी करदाता को बनाया बीमा कमीशन) आयकर नियम. 1 आइटम में निर्दिष्ट के रूप में (ख) (i) वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय के (भारत, स्रोत पर कर की कटौती की दर में निवासी नहीं है जो एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में नहीं. 2) विधेयक, 1980 बीमा कमीशन या आयकर के माध्यम से आय के) 3 फीसदी प्रतिशत अधिभार प्रति 30 पर 33 प्रतिशत (आयकर और पैरा के उपपैरा मैं में निर्धारित दरों पर उस पर अधिभार एक ने कहा अनुसूची के भाग तृतीय की ऐसी आय जो भी अधिक हो ऐसे व्यक्ति की कुल आय में किया गया था.एक घरेलू कंपनी नहीं है जो एक कंपनी के मामले में, कर फीसदी (आयकर में 70 प्रतिशत से अधिक प्रतिशत 5.25 अधिभार) प्रति 75.25 की दर से काटी जाती है.
(3)यह बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती से ऊपर की दर के अनुसार 18 जून 1980 के बाद किए गए भुगतान पर वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान किया जा सकता है कि अनुरोध किया है. किसी भी कटौती के पहले ही वित्त में निर्धारित दरों (नं. 2) अधिनियम, 1980, किए जाने की जरूरत की वजह कोई समायोजन के अनुसार किया गया है, तो.
(4)वे बीमा आयोग से आयकर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:
(1) स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, "बीमा कमीशन" आयोग के माध्यम से किया जाए या अन्यथा, व्यापार निरंतरता से संबंधित सहित बीमा कारोबार (, नवीकरण याचना या खरीद के लिए, पारिश्रमिक या इनाम के रास्ते से एक आय का मतलब होगा या बीमा की नीतियों के पुनर्जीवित).
(2) कटौती के खाते में आय के ऋण का समय पर कराया जाएगा, या जो भी पहले हो पेयी, के लिए भुगतान क्या है (जो भी मोड द्वारा).
(3) कर कटौती सरकार खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या से एक सप्ताह के भीतर किसी भी अन्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यालय में यह कमी संबंधी द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन.बीमा आयोग के माध्यम से आय दाता के व्यापार के खातों बना रहे हैं जो ऊपर तिथि पर आदाता के खाते में जमा किया जाता है जहां मामलों में, उधर से कर कटौती केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जा सकता है खातों बना रहे हैं अप करने के लिए जो तिथि, गिरता है, जिसमें महीने की समाप्ति के दो महीने के भीतर.
(4) स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए रिक्त चालान आयकर अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है.करदाताओं की सुविधा के लिए नया रंग बैंड चालान रूपों उत्तरोत्तर पेश किया जा रहा है. प्रत्येक ऐसी चालान फार्म भी शीर्ष बाएँ हाथ कोने पर गिने है. नीचे दिए गए संकेत के रूप में भुगतान, तदनुसार, उपयुक्त चालान पर बनाया जाना चाहिए:
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नई चालान नहीं.
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पुरानी चालान नहीं
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भुगतान से कर की कटौती
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कंपनियों के लिए बनाया बीमा कमीशन की
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2 (लाल रंग बैंड में)
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ITNS 39A
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बीमा कमीशन के भुगतान से कर की कटौती
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गैर कंपनियों, यानी, व्यक्तियों, आदि के लिए बनाया
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8 (नीले रंग बैंड में)
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ITNS 39
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यह उचित चालान फार्म भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि आयकर विभाग में कर भुगतान का सही लेखा के लिए बहुत आवश्यक है. कर के भुगतान के किसी भी अधिभार भी शामिल है जहां यह उस उद्देश्य के लिए प्रदान की अंतरिक्ष में, चालान में अलग से दिखाया जाना चाहिए.
(5) स्रोत पर कटौती करने की कर की राशि निकटतम रुपया मात्रा में कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और धारा 288B के तहत आवश्यक के रूप में, एक रुपए 50 पैसे अथवा उससे अधिक की मात्रा में वृद्धि करने के लिए गोल किया जाना चाहिए.
(6) एक एजेंट के खाते में जमा बीमा कमीशन, श्रेय या पहले उसे करने के लिए भुगतान अतिरिक्त आयोग के संबंध में अपने खाते में किए गए डेबिट के लिए समायोजन की अनुमति नहीं है और आयकर से कर की कटौती के समय से कटौती की जानी चाहिए आयोग की पूरी राशि अपने खाते में जमा.
(7) यदि वह संबंधित आयकर अधिकारी को फार्म सं 13D में एक आवेदन पत्र बनाने और उसके पास से प्राप्त करने के लिए एक कंपनी के अलावा और आयोग के प्राप्तकर्ता, के लिए खुला होगा द्वारा आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकृत प्रमाण पत्र जिस तरह से बीमा आयोग के अपने मामले के लिए उपयुक्त हो सकता है, ऐसी दरों पर कर कटौती, या कोई कर नहीं घटा.यह पहले आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र उसमें निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा.
(8) भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को श्रेय दिया या, स्रोत पर कर कटौती की राशि का भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से उसमें आय की राशि दिखा फार्म सं 19D में पेयी, और भुगतान की तारीख को एक प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए सरकार के खाते में.
(9) बीमा आयोग के माध्यम से आय से अनुभाग 194D के अनुसार कर की कटौती करने वाले व्यक्ति अधिकारिता वाले उसे आकलन करने के लिए आयकर अधिकारी को भेजना चाहिए
त्रैमासिक 15 जुलाई को फार्म सं 26D (क) में एक प्रमाण पत्र, 15 अक्तूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल, पिछली तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए कर की कटौती के संबंध में;
(ख) तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा काट लिया गया है जो कर से बीमा कमीशन की राशि का विवरण शामिल प्रत्येक वर्ष पर या 30 जून से पहले फार्म सं 26E में एक बयान; और
(ग) बीमा कमीशन की राशि का विवरण शामिल प्रत्येक वर्ष पर या 30 जून से पहले फार्म सं 26F में एक बयान भुगतान किया है या कर की कटौती के बिना तुरंत पिछले वित्त वर्ष के दौरान श्रेय दिया.
परिपत्र: नहीं 277 [एफ सं 275/18/80-IT (ख)], 21-7-1980 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 254 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान बीमा कमीशन, आदि से आयकर की कटौती, के विषय पर 23-5-1979 सं 275/28/79-IT (ख)],.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1980 के वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान सेना में थे के रूप में वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान, बीमा कमीशन, आदि से कर की कटौती के लिए एक ही दर निर्धारित करता है. इसलिए, बीमा कमीशन, आदि से स्रोत पर कर, वित्त अधिनियम, 1979 की प्रथम अनुसूची के भाग II में दिया जाता है के रूप में एक ही दर पर कटौती की जा जारी रख सकते हैं.

