आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

25(अ)

अधिसूचना तिथि

11/01/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/01/1996

अधिसूचना: का. आ. 25(अ) जारी करने की तारीख: 11/1/1996

                        

अधिसूचना: SO25 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 120, 120 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/11/01
उप वर्गों (1) और के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (3) धारा 120 के आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा कि निर्देशन आयकर (के निदेशक उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थानों पर उनके मुख्यालय होने, की धारा 10 की) (खंड के अधीन, 23F अपनी शक्तियों का प्रयोग और उनके कार्य करेगा, साथ ही संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट छूट) आयकर अधिनियम, 1961, और सभी उद्यम पूंजी कोष और मामले के रूप में अपने पंजीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय होने के उद्यम पूंजी कंपनियों के संबंध में उसके अधीन बनाए गए आयकर नियम, 1962 के नियम 2 डी, के अनुसार में, हो सकता है उक्त अनुसूची के स्तंभ 4 में इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थानों
अनुसूची ------- क्र. मुख्यालय क्षेत्राधिकार सं निदेशक के पद ------- (1) (2) (3) (4) ------- 1. आयकर बंबई सभी उद्यम पूंजी कोष और (छूट) के निदेशक आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा के तहत मंजूरी (23F) की मांग है, और अपने पंजीकृत चार्टर्ड कार्यालय या प्रधान कार्यालय होने के उद्यम पूंजी कंपनियों (मैं) महाराष्ट्र, (द्वितीय) गुजरात, (iii) गोवा, और (iv) दमन और दीव - राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में.
प्र.20. आयकर दिल्ली सभी उद्यम पूंजी कोष के निदेशक और आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा के तहत मंजूरी (23F) की मांग है, और अपने पंजीकृत चार्टर्ड कार्यालय या प्रधान कार्यालय होने (छूट) उद्यम पूंजी कंपनियों (मैं) दिल्ली, (द्वितीय) पंजाब, (iii) हरियाणा, (चतुर्थ) चंडीगढ़, (वि) जम्मू और कश्मीर - की राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में. (Vi) हिमाचल प्रदेश, (सात) राजस्थान, (आठ) मध्य प्रदेश, और (नौ) उत्तर प्रदेश.
(3) आयकर कलकत्ता के निदेशक सभी उद्यम पूंजी कोष और (छूट) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा के तहत मंजूरी (23F) की मांग है, और अपने पंजीकृत चार्टर्ड कार्यालय या प्रधान कार्यालय होने के उद्यम पूंजी कंपनियों (मैं), बिहार (द्वितीय) पश्चिम बंगाल, (iii) उड़ीसा, (चतुर्थ) असम, (वि) सिक्किम, (vi) मेघालय, (सात) त्रिपुरा, (आठ) अरुणाचल प्रदेश - राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में , (नौ) मिजोरम, (एक्स) नागालैंड, और (ग्यारहवीं) मणिपुर.
(4) आयकर मद्रास के निदेशक सभी उद्यम पूंजी कोष और (छूट) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा के तहत मंजूरी (23F) की मांग है, और अपने पंजीकृत चार्टर्ड कार्यालय या प्रधान कार्यालय होने के उद्यम पूंजी कंपनियों (मैं) आंध्र प्रदेश (द्वितीय) कर्नाटक, (iii) तमिलनाडु, (चतुर्थ) केरल, (वि) पांडिचेरी, (vi) दादरा और नगर हवेली, (सात) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में , और (आठ) लक्षद्वीप. -------
[अधिसूचना संख्या 9938 / एफ सं 187/5/95-ITA-I