आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

255

अधिसूचना तिथि

17/11/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/11/1983

अधिसूचना: का. आ. 255 जारी करने की तारीख: 17/11/1983

                        

अधिसूचना: SO255
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/11/1983
20-8-81 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4177 (एफ नहीं 203/129/81-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत
(मैं) मंगलम, लखनऊ, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा उनकी कुल आय और व्यय और संतुलन पत्र चिंतित आयुक्त को इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा दिखा वार्षिक खातों के लेखा परीक्षित आयकर की.
संस्थान
मंगलम, लखनऊ.
इस अधिसूचना 28-7-1983 से 26-7-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5462 (एफ नहीं 203/207/83-ITA. द्वितीय)