आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

244

परिपत्र की तिथि

13/07/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/07/1978

परिपत्र सं. 244, 13-07-1978 दिनांकित

धारा 35CCA को भुगतान के रास्ते से एल व्यय
बाहर ले जाने के लिए संघों / संस्थानों
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों

3 इस तरह के कार्यक्रम से बाहर ले जाने के लिए संघों / संस्थाओं को भुगतान के माध्यम से व्यय की कटौती के प्रयोजनों के लिए प्राप्त किया जा करने के लिए आवश्यक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश

1 ग्रामीण विकास के काम में खुद को शामिल करने के लिए कंपनियों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 कंपनियों और सहकारी समितियों के हकदार हैं, जिसके तहत एक नई धारा 35CC, शुरू की थी ग्रामीण विकास के किसी भी अनुमोदित कार्यक्रम पर उनके द्वारा किए गए व्यय की कर योग्य लाभ की गणना में कटौती.

प्र.20. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए एक और प्रोत्साहन देने के लिए एक दृश्य के साथ, खंड 35CCA वित्त अधिनियम, 1978 के माध्यम से डाला गया है. धारा 35CCA, कर योग्य लाभ की गणना में, कटौती के लिए प्रदान ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम आयोजित करने की वस्तु होने एक संघ या संस्था के लिए, किसी भी राशि का भुगतान करने के माध्यम से एक व्यवसाय या पेशे में लगे एक करदाता द्वारा किए गए व्यय का ऐसे कार्यक्रम से बाहर ले जाने के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.  कटौती, तथापि, केवल संघ या संस्था के रूप में भी ऐसी रकम का भुगतान किया जाता है, जिसके लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित "विहित प्राधिकारी" द्वारा अनुमोदित किया गया है जिन मामलों में स्वीकार्य होगी.

(3)[********]

(4)इस खंड के प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनुभाग 35CC में इसे करने के लिए सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ है.  अभिव्यक्ति "ग्रामीण विकास कार्यक्रम 'के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रोग्राम, या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जनता के उत्थान शामिल करने के लिए (1) अनुभाग 35CC की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है.

"ग्रामीण क्षेत्र 'के रूप में नहीं माना जा जाएगा जो निर्दिष्ट नगर पालिकाओं और छावनी बोर्डों के बाहर स्थानीय सीमा, गिरने क्षेत्रों, 29 सितंबर, 1977 [अनुलग्नक] पर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है

प्र.5. देखने में यह प्रोत्साहन और वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते, विहित प्राधिकारी जो संतुष्ट संघों / संस्थाओं को खंड 35CCA तहत अनुसार अनुमोदन पर विचार करेगा निम्न आवश्यकताओं:

1संघ / संस्था अपने उद्देश्य के रूप में ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम का उपक्रम होना चाहिए.

प्र.20. संघ / संस्था है,

(एक) एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित, या

(ख) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है, या किसी भी कानून के तहत भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत, या

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956, या की धारा 25 के तहत पंजीकृत

               (घ)     द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम.

(3)संघ / संस्था की गतिविधियों धर्म, जाति, नस्ल, जाति, भाषी समूह, आदि के भेदभाव के बिना भारत के नागरिकों के लिए खुले हैं, और किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त नहीं कर रहे हैं.

(4)संघ या संस्था अपने प्राप्तियों और खर्च का नियमित खातों रखता है.

प्र.5. संघ या संस्था का गठन किया है, जिसके तहत साधन नहीं है, या संघ या संस्था के संचालन नियम, स्थानांतरण या आवेदन पूरे के किसी भी समय या संघ या की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है एक धर्मार्थ उद्देश्य के अलावा और किसी भी उद्देश्य के लिए संस्था.

प्र.6. संघ / संस्था ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कर्मियों को दिया है.

प्र.7.        संघ / संस्था एक बैंक खाता रखता है.

प्र.6. कर प्रोत्साहन और सांविधिक आवश्यकताओं अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विहित प्राधिकारी अनुभाग 35CCA [अनुलग्नक द्वितीय] के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन के लिए यह द्वारा विचार किया जाएगा जो ग्रामीण विकास की परियोजनाओं की श्रेणियों का एक उदाहरण सूची विकसित किया गया है.यह इस सूची में केवल निदर्शी और संपूर्ण नहीं है और उसमें वर्णित वस्तुओं अनुमोदन के लिए आते हैं, जो मामलों के विभिन्न प्रकार के प्रकाश में कारण पाठ्यक्रम में संशोधित या पूरक हो सकता है कि बाहर बताया जा सकता है.

प्र.7.        खंड 35CCA तहत अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं तैयार करते समय आवेदकों को ध्यान में रखना चाहिए जो अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं में से कुछ अनुलग्नक III में दिए गए हैं.

8 विहित प्राधिकारी संगठनों या संस्थाओं और या तो अलग या एक साथ ग्रामीण विकास के अपने कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र पर विचार करेगा.  इसलिए, आवेदन के दो अलग रूपों तैयार किया गया है.  अनुबंध IV (ए) में पर्चा ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुबंध IV (बी) में एसोसिएशन / संस्था और प्रपत्र का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

9 अनुबंध IV (ए और बी) में संकेत दिया अंक पर जानकारी देने के आवेदन की छह प्रतियां, विधिवत हस्ताक्षर किए और आय की वापसी पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा सही होने के लिए प्रमाणित अगर यह अनुभाग 35CCA के तहत मंजूरी के लिए आवेदन पत्र के शीघ्र निपटान की सुविधा होगी आवेदक का, एक नोट की तीन प्रतियां विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विवरण बाहर की स्थापना के साथ एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं.

10 जैसा कि ऊपर कहा प्रासंगिक संलग्नकों के साथ खंड 35CCA के तहत मंजूरी के लिए आवेदन सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कमरा नं 52, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001 को संबोधित किया जा सकता है. प्रासंगिक बाड़ों के साथ आवेदन की एक प्रति भी संबंधित राज्य के मुख्य सचिव या इस संबंध में उसके द्वारा नामित अधिकारी को भेजा जाना चाहिए.

परिपत्र: नहीं 244 [एफ सं 203/48/77-IT (ए) द्वितीय], 13-7-1978 दिनांकित.


अनुलग्नक मैं - खंड (ख) के तहत जारी की गई अधिसूचना (ii)
धारा 35CC के स्पष्टीकरण (1)

[यहाँ मुद्रित नहीं; क्रम में स्वतंत्र प्रविष्टि देखें.पी पर नंबर 299. 1.1278 पूर्व.]

अनुलग्नक द्वितीय - ग्रामीण के लिए परियोजनाओं की श्रेणियों का दृष्टांत - सूची
द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया विकास
विहित प्राधिकारी

1उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण कमजोर द्वारा चयनित क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में सहायता.

औषधालयों के 2. (एक) की स्थापना, और (ख) चल रहा है, मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्रों और परिवार कल्याण केन्द्रों.

(3)स्कूली बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम.

4. (एक) शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, और (ख) चल रहा है.

5. (क) निर्माण, और ग्रामीण लिंक सड़कों, गांव की सड़कों, फुटपाथ और जल निकासी की (ख) के रखरखाव.

6. (एक) निर्माण, पीने के पानी आदि के कुओं, नलकूपों, के रूप में परियोजनाओं, और कुओं और तालाबों की सफाई का (बी) के रखरखाव.

प्र.7.        ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी, गांवों और हरिजन / आदिवासी घरों के विद्युतीकरण में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था.

8 आदि सरकार, ग्राम पंचायतों, द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की साइटों पर मकानों के निर्माण में कमजोर वर्गों के लिए सहायता

9 नलकूप की बोरिंग और छोटे / सीमांत किसानों के समूहों के लाभ के लिए सेट पम्पिंग की स्थापना सहित लघु सिंचाई योजनाओं,.

10 बीज और छोटे / सीमांत किसानों और कृषि प्रक्षेत्र की स्थापना के लिए ऐसे किसानों को सहायता के समूहों के लिए बीज परीक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की उन्नत किस्मों की आपूर्ति.

प्र।11.छोटे / सीमांत किसानों के समूहों और आदि उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग में ऐसे किसानों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों की आपूर्ति

प्र.12.     छोटे / सीमांत किसानों के समूहों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायतों को आदि पौध संरक्षण उपकरण, स्प्रेयर, कृषि मशीनरी, उपकरण, की आपूर्ति,.

प्र.13. पशुपालन-सहायता आदि पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से पशुओं के सुधार में किसानों, डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन,

प्र.14. आदि मुर्गी पालन, बागवानी, मछली पालन, आदि में छोटे / सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों के समूहों को सहायता

प्र.15.     सर्विसिंग और फार्म मशीनरी और कारीगरों, यांत्रिकी, आदि के प्रशिक्षण की मरम्मत के लिए कार्यशालाओं की स्थापना

अनुलग्नक III - महत्वपूर्ण बिंदुओं के ग्रामीण विकास कार्यक्रम तैयार करने में दृश्य में रखा जाना

1ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में (व्यक्तियों के खिलाफ के रूप में) आम जनता के लिए प्रवाह और नहीं दाता / संघ / संस्था को करना चाहिए.

प्र.20. आवेदकों को ग्रामीण क्षेत्रों में निष्पादित करने के लिए पसंद कर सकते हैं जो परियोजनाओं या योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए स्थानीय आवश्यकताओं, समुदाय और उस क्षेत्र के लिए योजनाओं और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के संसाधनों.

(3)आमतौर पर संघ / संस्था और / या निष्पादित करने के लिए कार्यक्रम का अनुमोदन एक लेखा वर्ष की एक प्रारंभिक अवधि के लिए किया जाएगा.  कार्यक्रम एक लेखा वर्ष से परे फैली मामले में विहित प्राधिकारी कार्यक्रम लागू किया गया है संतुष्ट है, यह सिद्धांत रूप में, लगातार दो वर्षों के लिए अनुमोदित किया जा सकता है, लेकिन एक औपचारिक मंजूरी आदेश, हालांकि, अलग से एक वर्ष के लिए पारित किया जाएगा ठीक से. इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकते हैं. कोई मामला अनुमोदन में एक समय में अधिक से अधिक तीन साल के लिए प्रदान किया जाएगा.

(4)ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन कार्यक्रम की पूरी जानकारी होती है और कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र का संकेत चाहिए.  आवेदन, विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्रदान करना चाहिए:

के रूप में परिभाषित यह अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "ग्रामीण क्षेत्र" के रूप में उत्तीर्ण दिखाने के लिए कि गांवों, तहसील, जिला और राज्य और सबूत के नाम का संकेत (कार्यक्रम बाहर ले जाया गया है) "ग्रामीण क्षेत्र" के एल ब्योरे खंड (ख) उप - धारा (1) के खंड 35CC के लिए स्पष्टीकरण की.

एल कार्यक्रम पूरा किया और कुल आर्थिक परिव्यय शामिल होने की उम्मीद है, जिसके दौरान कुल अवधि.राजधानी के साथ ही राजस्व व्यय और धन कार्यक्रम के लिए उठाया जाएगा, जहां से सूत्रों का वर्षवार ब्रेक अप.

कार्यक्रम विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है एल, तो मौद्रिक प्रत्येक चरण के परिव्यय और इसकी कवरेज.

पूरे या कार्यक्रम का हिस्सा है कि यह द्वारा नियुक्त किसी एजेंट या ठेकेदार द्वारा आवेदक की ओर से क्रियान्वित किया जा रहा है एल, ऐसे एजेंट या ठेकेदार का नाम / पता उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले काम की प्रकृति का संकेत सुसज्जित है और हो सकता है उन्हें भुगतान किया जाना पारिश्रमिक.

एल तो खर्च तो और, अगर, क्या मंच और क्या तरीके में आवेदक ऐसी संपत्ति के स्वामित्व का ही अपहरण करने का प्रस्ताव है कि क्या एक पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण में परिणाम है,?उचित व्यवस्था ऐसी संपत्ति का निरंतर रखरखाव के लिए बनाया गया है क्या?

एल स्कूल या औषधालय की स्थापना की तरह, एक लंबी अवधि के आधार पर निष्पादित किया जाना है जो कार्यक्रमों के संबंध में, क्या व्यवस्था उनके निरंतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है?

मामले में एल यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी से कहा प्रतिष्ठानों पर हाथ करने का प्रस्ताव है, तो यह उनके कार्यक्रम पर ले जाएगा पुष्टि है कि ने कहा कि सरकार / एजेंसी से एक पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

कार्यक्रम राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी, इस आशय का राज्य सरकार या एजेंसी से एक पत्र द्वारा समन्वय और / या सहायता शामिल है जहां एल आवेदन के साथ करना चाहिए.

एक कार्यक्रम में एक से अधिक गतिविधि शामिल है एल हैं, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम औषधालयों और बच्चे के पोषण कार्यक्रमों के चलने में शामिल हैं, ऐसे प्रत्येक गतिविधि की जानकारी, इसके निष्पादन और बजटीय प्रावधानों के मोड अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

अनुमोदन से अधिक प्रोग्राम के लिए मांग की है जहां एल, तो आवेदन स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बाहर लाने के लिए और भी कार्यक्रमों में से प्रत्येक का पूरा विवरण और ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने का प्रस्ताव है, जहां "ग्रामीण क्षेत्रों" का संकेत चाहिए.

प्र.5. ग्रामीण विकास की अनुमोदित कार्यक्रम को लागू करने के लिए विहित प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद की स्थिति से, अन्य बातों के साथ संचालित किया जाएगा:

एल धन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उद्देश्य के लिए है और ये किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं मोड़ा जा होगा कि उपयोग किया जाएगा.

एल विहित प्राधिकारी के प्रतिनिधि अनुमोदित कार्यक्रम चलाया जा रहा है जहां स्थानों की यात्रा करने का अधिकार है.

एल एसोसिएशन / संस्था प्राप्ति और भुगतान, आय और व्यय और संतुलन पत्र के समुचित खातों को बनाए रखने चाहिए.इन खातों में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिए.

एल एसोसिएशन / संस्था परियोजना के लिए बनाई गई सभी परिसंपत्तियों का समुचित रिकॉर्ड रखेगा और इन तबादला या का निपटारा या गिरवी या इन खरीदी कर रहे हैं जिसके लिए उन के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा.

एल एसोसिएशन / संस्था एक बैंक खाता रखेगा.

अनुबंध IV (ए) - अनुमोदन की मांग हेतु आवेदन का प्रोफार्मा
संघ / संस्था के

1नाम और आवेदक के पते

प्र.20. स्थिति - सार्वजनिक ट्रस्ट / सोसाइटी / कंपनी, आदि (ट्रस्ट डीड / पंजीकरण और संघ के ज्ञापन और संघ / संस्था की वस्तु दे रही है किसी भी अन्य दस्तावेज के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न)

(3)आवासीय स्थिति (निवासी / अनिवासी चाहे)

(4)आयकर और स्थायी खाता संख्या के लिए मूल्यांकन जहां जिला / वार्ड / सर्किल का नाम

प्र.5. आवेदक अतीत में कर के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है? यदि हां, नवीनतम आकलन के आदेश की प्रतिलिपि सुसज्जित जाए

प्र.6. संस्था धारा 10 (23 सी) (चतुर्थ) आयकर अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है?(प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना है)

प्र.7.        संस्था आयकर आयुक्त द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? (प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना है)

8 उनके स्थान गांव, ब्लॉक, जिला (पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्य पर वार्षिक रिपोर्ट / नोटों की एक प्रति संलग्न), यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक द्वारा अतीत में लागू किया गया है जो कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रकृति

9 संघ / संस्था के मुख्य पदाधिकारियों की एक सूची (गवर्नर्स प्रबंध समिति / बोर्ड के सदस्यों के नाम और पते देने के बयान की एक प्रति संलग्न, आदि)

10 ग्रामीण विकास / कल्याण गतिविधियों पर संगठन का वार्षिक आवर्ती व्यय (पिछले साल के लिए बैलेंस शीट सहित खातों की प्रमाणित बयान की एक प्रति संलग्न)

 
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जगह ..............................      
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
तिथि ...............................       
आय की वापसी पर हस्ताक्षर करने के लिए
नोट: आवेदन की एक प्रति प्रस्तावित परियोजना स्थित हो और इस तथ्य पत्र अग्रेषण में उल्लेख किया जाना चाहिए जा रहा है, जिसमें राज्य में (ग्रामीण विकास के साथ काम) के मुख्य सचिव या उनकी ओर से अधिकृत किसी अधिकारी को भेजा जाना चाहिए इस आवेदन.


अनुबंध IV (बी) - स्वीकृति की मांग हेतु आवेदन का प्रोफार्मा
धारा 35CCA के तहत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1नाम और आवेदक के पते

प्र.20. खंड 35CCA तहत एक संघ / संस्था के रूप में मंजूरी दे दी है?  यदि हां, तो भाव संख्या और इस संबंध में विहित प्राधिकारी के पत्र की तारीख.  यदि नहीं, कि क्या संघ / संस्था के अनुमोदन के लिए एक अलग आवेदन विहित प्राधिकारी को बना दिया गया है? (विवरण दें).

(3)ग्रामीण विकास कार्यक्रम निकटतम शहर / छावनी से और कार्यक्रम के स्थान चाहे गांव, ब्लॉक, तहसील / तालुका, जिला और इसकी दूरी के नाम का संकेत है, निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विवरण ग्रामीण "में है 28 सितंबर 1977 (दिशा निर्देशों के अनुलग्नक) की अधिसूचना के रूप में परिभाषित क्षेत्रों ".

(4)ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विवरण (एक अलग नोट चयक कृपया) आवेदक द्वारा लागू किए जाने का प्रस्ताव.

प्र.5. कार्यक्रम के कुशल कार्यान्वयन के लिए आदि आवश्यक विशेषज्ञता, कर्मियों, उपकरण, के माध्यम से आवेदक के साथ उपलब्ध सुविधाओं / संसाधनों का विवरण.

प्र.6. आवेदक अपने आप ही कार्यक्रम पर अमल करने के लिए या यह कुछ अन्य निजी, सार्वजनिक या सरकारी एजेंसी के साथ सहायता या समन्वय की आवश्यकता होगी एक स्थिति में है या नहीं?  उत्तरार्द्ध मामले में, पूर्ण एजेंसी के विवरण और गतिविधियों के दायरे दी जा सकती है उसे सौंपे जाने का प्रस्ताव.

प्र.7.        एक निर्धारित अवधि के लिए कुल परिव्यय का संकेत कार्यक्रम के विभिन्न मदों पर खर्च का ब्रेक अप.

8 आवेदक ग्रामीण विकास के किसी भी अनुमोदित कार्यक्रम से बाहर ले जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली रकम का दान प्राप्त की पेशकश की गई है तो ऐसी दाताओं और रकम के नाम और पते उल्लेख किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा योगदान करने का प्रस्ताव.

9 प्रासंगिक बाड़ों के साथ आवेदन की एक प्रति संबंधित राज्य के मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी को भेजा गया था तिथि है जिस पर.

10 किसी भी अन्य जानकारी आवेदक द्वारा दिया जाएगा.

 
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जगह ..............................      
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
तिथि ...............................       
आय की वापसी पर हस्ताक्षर करने के लिए