आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

206

अधिसूचना तिथि

21/06/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/06/2007

अधिसूचना: 206 जारी करने की तिथि: 21/6/2007

अधिसूचना सं. 206/2007, 21-6-2007 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए महापौर के खेल बेनिफिट फंड, कोलकाता 'सूचना देता है आकलन साल 1997-1998 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1999-2000 के लिए: -

(मैं) टी वह निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;

(Ii) टी वह निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;

व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) टी उसकी अधिसूचना, कोई आय जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Iv) टी वह निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(V) विघटन अपने अधिशेष और संपत्ति की घटना में टी टोपी समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा.