2028 : अधिसूचना: का. आ. 2028 जारी करने की तिथि: 31/3/1986
अधिसूचना सं.
2028
अधिसूचना तिथि
31/03/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/03/1986
अधिसूचना: SO2028
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/3/1986
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5440 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/244/82-ITA. द्वितीय) 2 नवंबर, 1983 दिनांकित, यह इस संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम है सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, आयकर नियम, 1962 के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए द्वारा अनुमोदित किया गया:
संस्था का नाम
परती भूमि विकास, नई दिल्ली के संवर्धन के लिए सोसायटी.
कार्यक्रम
खारा भूमि की (1) पारिस्थितिकी विकास --- गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र.
उथला लाल मिट्टी क्षेत्र के (2) पारिस्थितिकी विकास परियोजना (दक्षिण भारत).
(3) छोटानागपुर और संथाल परगना --- पारिस्थितिकी विकास. (4) Usar अरावली की पारिस्थितिकी विकास परियोजना भूमि.
(5) विंध्य पहाड़ी संसाधन क्षेत्र --- पारिस्थितिकी विकास. अरावली की (6) पारिस्थितिकी विकास परियोजना. (7) शिवालिक पारिस्थितिकी तंत्र. उप - धारा के तहत संस्थान (2), और (द्वितीय) (1) के खंड 35CCB की उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी दोनों मंजूरी तीन साल की अवधि के लिए वैध हैं निम्न शर्तों के अधीन 1986/01/01, से शुरू:
(I) बंजरभूमि विकास को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Ii) सोसायटी 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) सोसायटी उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि कुल आय और देनदारियों और आयकर के संबंधित आयुक्त को भेजे गए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
(चतुर्थ) की मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 6638 / एफ 203/43/86-ITA सं. द्वितीय

