175(अ) : अधिसूचना: का. आ. 175(अ) जारी करने की तारीख: 3/3/1992
अधिसूचना सं.
175(अ)
अधिसूचना तिथि
03/03/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/03/1992
अधिसूचना: SO175 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 194H, 194H (2), 194H (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1992/03/03
केन्द्र सरकार, करने का कारण होने की संभावना असुविधा की हद को ध्यान में रखते इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन निवासियों जा रहा है, और उस में, राजस्व के हितों के विपरीत नहीं होगा कि संतुष्ट किया जा रहा है, हवाई यात्रा एजेंटों और एयर कार्गो एजेंट अनुमोदित (क) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उप - धारा (2) आयकर अधिनियम की धारा 194H की, 1961 (1961 का 43), इसके द्वारा कमीशन या दलाली के माध्यम से किसी भी आय के भुगतान के लिए एयरलाइनों कंपनियों जिम्मेदार छूट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को, अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन हवा ट्रैवल एजेंटों और एयर कार्गो एजेंट, अनुमोदित: -
(1) इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एयर ट्रैवल एजेंटों को मंजूरी दे दी और एयर कार्गो एजेंट ने कहा कि एयरलाइनों कंपनियों को अपनी स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत;
(2) ने कहा कि एयरलाइनों कंपनियों को मंजूरी दी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक सूची, हवाई यात्रा एजेंटों और एयर कार्गो एजेंट प्रस्तुत जिसका मामलों कर उनके पते के साथ स्रोत और आयोग या प्रत्येक में भुगतान दलाली की राशि पर कटौती नहीं की गई है में कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो महीने के भीतर संबंधित आयकर आयुक्त को वित्तीय वर्ष के दौरान मामला.
प्र.20. यह अधिसूचना सितंबर, 1992 के 30 वें दिन तक लागू रहेगा.
[अधिसूचना संख्या 9006 / एफ सं 275/1/92-IT (बी)

