आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

128

परिपत्र की तिथि

02/02/1974

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/02/1974

परिपत्र सं. 128, 02-02-1974 दिनांकित

तबादलों के वर्गों 269D और 269P एल प्रारंभिक सूचना / वक्तव्य

1269. वर्गों 269D और 269P में आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा किए गए संशोधनों - निहितार्थ समझाया

1आयकर (संशोधन) विधेयक, 1973, संसद द्वारा पारित रूप में, 25 दिसंबर, 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त और आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1973 के रूप में अधिनियमित किया गया है. इस परिपत्र उक्त अधिनियम के प्रावधानों (बाद में "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित) बताते हैं.

प्र.20. संशोधन अधिनियम की वस्तु करापवंचन प्रतिक्रिया करने के लिए स्थानांतरण के कुछ मामलों में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आयकर अधिनियम के अध्याय XX-ए में निहित प्रावधानों के प्रशासन में अनुभवी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए है. इस प्रयोजन के लिए संशोधन अधिनियम आयकर अधिनियम के वर्गों 269D और 269P संशोधन किया गया है और भी कुछ अतीत के मामलों में कार्रवाई करने के लिए मान्य स्वतंत्र प्रावधान किया गया है.

(3)यह पिछले अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अपने संशोधन कार्यवाही करने के लिए खड़ा था के रूप में खंड 269D तहत, अंत में से छह माह की अवधि की समाप्ति से पहले ही सरकारी गजट में इस आशय का एक नोटिस के प्रकाशन द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू किया जा सकता है संपत्ति के संबंध में स्थानांतरण का साधन पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत है महीने में जो.अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू किया जा सकता सीमा के भीतर जो समय अब संपत्ति के संबंध में स्थानांतरण का साधन पंजीकृत है, जिसमें इस महीने के अंत से नौ महीनों के लिए छह महीने से उठाया गया है. इस संशोधन (यानी, एक दृश्य के साथ अध्याय XX-ए के प्रावधानों के लागू होने की तिथि से पिछले मामलों की रक्षा के लिए 15 नवंबर 1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बनाया गया है, जहां अचल के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की दीक्षा के लिए नोटिस संपत्ति समय में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया.संदेह से परे बात रखने के लिए, एक विशिष्ट प्रावधान भी इस तरह के नोटिस छह महीने की समाप्ति के बाद सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे जिन मामलों में पिछले कार्रवाई मान्य करने के लिए बनाया गया है, लेकिन में इस महीने के अंत से नौ महीने की समाप्ति से पहले जो हस्तांतरण के साधन पंजीकृत किया गया.हस्तांतरण के साधन किसी भी निषेधाज्ञा के कारण दर्ज की गई थी, जिसमें संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस महीने के अंत से नौ महीने की अवधि के भीतर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जा सका मामलों में जहां निषेधाज्ञा खाली होने के बाद या किसी भी अदालत का आदेश, नोटिस प्रकाशित किया जा सकता है. ऐसे मामलों में, सीमा की विस्तारित अवधि निषेधाज्ञा या आदेश, यह या जारी किया गया था, जिस पर दिन और यह [ख़बरदार खंड (ख) के वापस ले लिया गया है जिस पर दिन के बने रहने के समय को छोड़कर बाद में गिना जाएगा खंड 269D के लिए दूसरे परंतुक (1)].

(4)अब यह संशोधन अधिनियम द्वारा मान्य किया गया है, जो कुछ मामलों में, संबंधित व्यक्तियों अनुभाग 269B के तहत (3) या प्रस्तावित के खिलाफ आपत्तियों को ऊपर उठाने के सवाल में सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र बुला के अपने अधिकार का प्रयोग किया है नहीं हो सकता है कि संभावना नहीं है नहीं है खंड 269E के तहत अधिग्रहण. संशोधन अधिनियम, इसलिए, इस तरह के मामलों में संबंधित व्यक्तियों आधिकारिक में नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर (3) प्रश्न में अनुभाग 269B के तहत सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कह सकते हैं कि प्रदान की गई है गजट या जो भी बाद में (यानी., 25 जनवरी 1974 से पहले) में संशोधन अधिनियम के लागू होने से 30 दिनों के भीतर.इसी तरह, अचल संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अवधि, (9 फ़रवरी 1974 से पहले यानी,) संशोधन अधिनियम के लागू होने से उस अनुभाग या 45 दिनों की अवधि के तहत अनुमत अवधि के भीतर अनुभाग 269E के तहत बनाया जा सकता है.

प्र.5. यह पूर्व में संशोधन अधिनियम द्वारा अपने संशोधन करने के लिए खड़ा था के रूप में धारा 269P, कोई पंजीकरण के अधिकारी इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में दो प्रतियों में एक बयान हस्तांतरण के साधन के साथ साथ उस से सुसज्जित है, जब तक कोई अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए तात्पर्यित किसी भी दस्तावेज़ रजिस्टर नहीं होगी. बयान की परवाह किए बिना अपने मूल्य के हर अचल संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था. सक्षम अधिकारियों को इस तरह के बयानों के संग्रह और सबमिशन अधिकारियों के पंजीयन पर काफी बोझ फेंक दिया था. प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर प्रशासनिक काम रखने के लिए एक दृश्य के साथ, संशोधन अधिनियम इनके स्थानांतरण के साधन में घोषित विचार रुपये से अधिक नहीं है जहां मामलों में सुसज्जित करने की आवश्यकता है कि उपलब्ध कराने के लिए खंड 269P संशोधन किया गया है.शुरू किया.यह संशोधन 1 जनवरी 1974 से प्रभावी बना दिया गया है और उसी के अनुसार उस तारीख के बाद किए पंजीकरण के संबंध में लागू होगा.

परिपत्र: सं 128 [एफ सं 133 (98) 73-टीपीएल], 1974/02/02 दिनांकित.