आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

123

अधिसूचना तिथि

30/03/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/2005

अधिसूचना: 123 जारी करने की तिथि: 30/03/2005

अधिसूचना सं. 123/2005, 30-3-2005 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -

1(1) इन नियमों का आयकर (दसवीं संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -

(क) भाग VI में, नियम 31 के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"31A. उप - धारा के तहत कर की कटौती की त्रैमासिक कथन (3) धारा 200 की - हर व्यक्ति, अध्याय XVII बी के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति जा रहा होगा, (3) धारा 200 की उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार, देने या निर्धारित आयकर प्राधिकरण को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिया जा करने के लिए कारण, त्रैमासिक बयान

उप वर्गों (1) के तहत स्रोत पर कर की कटौती और धारा 192 के (1 ए) के संबंध में फार्म सं 24Q में (मैं); और

(Ii) स्रोत पर कर की कटौती के अन्य मामलों के संबंध में फार्म सं 26Q में,

        15 जुलाई या उससे पहले, 15 अक्तूबर, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के बाद पहले तीन वित्तीय वर्ष के क्वार्टर और 30 अप्रैल को या इससे पहले के संबंध में 15 जनवरी.

. उपधारा के अधीन कर के संग्रह का 31AA त्रैमासिक कथन (3) खंड 206C की - हर व्यक्ति को, खंड 206C के तहत कर संग्रह के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति जा रहा होगा, (3) खंड 206C की उप - धारा के परन्तुक के अनुसार, देने या निर्धारित आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, पर या 15 जुलाई से पहले फार्म सं 27EQ में तिमाही बयान करने के लिए भेजने का कारण, 15 अक्तूबर, की पहली तीन तिमाहियों के संबंध में 15 जनवरी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के बाद वित्तीय वर्ष और 30 अप्रैल या उससे पहले.

31AB कर काट लिया या एकत्र या भुगतान का वार्षिक विवरण -. निर्धारित आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपधारा को खंड 203AA या दूसरे परंतुक में (5) अनुभाग 206C की, उद्धार करेगा -

(मैं) जिसका आयकर काट लिया गया है से हर व्यक्ति के लिए; या

(Ii) खरीदार के लिए (1) या, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारी को उपधारा में निर्दिष्ट या राशि एकत्र की गई है जिस से अनुभाग 206C की उप - धारा (1 सी) में निर्दिष्ट पट्टेदार; या

(Iii) जिनकी आय कर का भुगतान किया गया है के संबंध में हर व्यक्ति को,

        करों की कटौती की है या एकत्र या भुगतान किया गया जिसके दौरान वित्तीय वर्ष के बाद 15 जून से फार्म सं 26 एएस में एक बयान. "

(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, -

(मैं) फार्म नं 24 के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -

(द्वितीय) फार्म नं 26 के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -

(Iii) फार्म सं 27E के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -

फार्म सं 26 एएस तो डाला के बाद (चतुर्थ), निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -


[एफ सं 142/36/2004-TPL]