आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

12

अधिसूचना तिथि

24/01/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/01/2005

अधिसूचना: 12 जारी करने की तिथि: 24/01/2005

अधिसूचना सं. 12/2005, 24-1-2005 दिनांक


यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सहायक से प्रभावी आयकर नियम, 1962. सहायक के लिए वर्ष 2001-02. (2012/08/28 तक) वर्ष 2013-14 घटना में, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड और एम / एस नासिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, या पहले के बीच समझौते dt.29.07.1998 के अनुसार 14 साल के 1 महीने की अवधि के लिए अर्थात समझौते पूर्वोक्त की शर्तों के उल्लंघन की.

प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -

(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;

(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -

(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या

(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या

(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.

(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -

एम / एस नासिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, पोद्दार हाउस, पाटिल लेन नं .3, कॉलेज रोड, नासिक-422005, अहमदनगर Karmala-Tembhurni रोड, मांगी सहित Karmala शहर के बाहर राज्य राजमार्ग 141, बाईपास सड़क के निर्माण की अपनी परियोजना के लिए महाराष्ट्र ब्रिज और बनाने पर अपने दृष्टिकोण, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड और एम / एस नासिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफ नहीं 205/16/2002-आईटीए के बीच समझौते dt.29.07.1998 के अनुसार काम करते हैं और हस्तांतरण (बीओटी) आधार द्वितीय).


[F.NO.205/16/2002/ITA.II]