आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11568

अधिसूचना तिथि

30/11/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/11/2000

अधिसूचना: 11568 जारी करने की तारीख: 30/11/2000

                        

अधिसूचना: 11,568
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23), एस. 11 (2), एस. 11 (3), एस.11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/11/2000
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मूल्यांकन वर्षों के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "पणजी जिमखाना, गोवा" सूचित करता है 1996-97 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1998-99 के लिए:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश या [आभूषण, फर्नीचर या उक्त खंड (23) को तीसरे परंतुक के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य] अपने धन जमा नहीं करेंगे ; ऊपर अन्यथा की तुलना में किसी भी (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या अधिक का उल्लेख मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ सं 196/16/98-ITA-I]