आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

115

परिपत्र की तिथि

30/06/1973

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/06/1973

परिपत्र सं. 115, 30-06-1973 दिनांकित

न्यास का पंजीकरण करने के रूप में अनुभाग 12A एल शर्तें

170.  धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए समय - अगस्त 1973 तक के लिए बढ़ा

1 वर्गों 11 और 12 के तहत कर छूट का लाभ हासिल करने की इच्छा है, जो सभी धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों, आयुक्त से पहले विश्वास के पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र (क) में एक आवेदन अनुभाग 12A के तहत दायर करने के लिए आवश्यक अन्य बातों के साथ कर रहे हैं 1 जुलाई 1973 या जो भी बाद में विश्वास के निर्माण की तारीख से एक वर्ष से आयकर.प्रेस नोट की एक प्रति [अनुलग्नक] संलग्न है.

प्र.20. मैं इस तरह के आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए समय जो भी बाद में विश्वास के निर्माण की तारीख से 15 अगस्त 1973 या एक साल तक बढ़ा दिया गया है कि राज्य के लिए निर्देशित कर रहा हूँ.

(3) अनुरोधों अनुभाग 12A के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए समय का विस्तार के लिए प्राप्त किया गया है, जहाँ आयकर आयुक्तों सभी मामलों में 15 अगस्त 1973 तक का समय अनुमति दे सकता है कि बोर्ड की इच्छा.  15 अगस्त 1973 से परे आवेदन फाइल करने के लिए समय का विस्तार के लिए अनुरोध योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है.

सर्कुलर नंबर: 115 [एफ सं 180/21/73-IT (एआई)], 30-6-1973 दिनांकित.

उपभवन - स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रैस नोट

धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट द्वारा पंजीकरण के लिए दाखिल आवेदन के लिए समय जो भी बाद में विश्वास के निर्माण की तारीख से 15 अगस्त 1973, या एक साल तक बढ़ा दिया गया है.  मूल रूप से तय समय सीमा 1 जुलाई थी.

वर्गों 11 और 12 के तहत कर छूट का लाभ का लाभ लेना चाहते हैं जो सभी धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों, आयकर आयुक्त के समक्ष पंजीकरण के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए, अन्य बातों के अलावा, आवश्यक हैं.  निर्धारित आवेदन प्रपत्र या किसी भी अन्य सहायता के लिए वे आयकर अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.