आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को इसके सदस्य द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में कोर्इ भी जोड़ने का प्रावधान लागू होता है?

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आय के संयोजन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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धारा 64 (2)​ के अनुसार, जब एक व्यक्ति, जो एचयूएफ का सदस्य हो एचयूएफ को पर्याप्त प्रतिफल के बिना अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करता है या एचयूएफ से संबंधित संपत्ति में अपनी संपत्ति को रूपांतरित करता है (यह संयुक्त परिवार की संपत्ति के चरित्र के साथ ऐसी संपत्ति को मिलाने या परिवार के सामान्य शेयर में ऐसी संपत्ति डालने से किया जाता है), फिर संपत्ति को संयोजन के प्रावधान निम्नानुसार लागू होगा:

एचयूएफ के विभाजन से पहले, ऐसी संपत्ति से पूरी आय अंतरणकर्ता की आय के साथ जोड़ दी जायेगी।

एचयूएफ के विभाजन के बाद, ऐसी संपत्ति परिवार के सदस्यों के बीच वितरित की जाती है। ऐसे एक मामले में अंतरणकर्ता के जीवनसाथी द्वारा ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय को व्यक्ति की आय के साथ जोड़ दी जायेगी और उस पर कर लगाया जाएगा।