आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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टीएएन के लिए किसे हर हाल में आवेदन करना चाहिए?

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टैन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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टीडीएस काटने और टीसीएस के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को टीएएन प्राप्त करना आवश्यक होता है। हालांकि, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कर की कटौती ​​​धारा 194झक या ​​​194झख या ​​​194झखया ​​​194झ के तहत करने की आवश्यकता होती है, टीएएन के स्थान पर पीएएन का प्रयोग कर सकता है, चूंकि ऐसे व्यक्ति को टीएएन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।
(1) ​​​धारा 194झक कृषि भूमि को छोड़कर निश्चित स्थायी संपत्ति के हस्तांतरण पर हुए भुगतान पर टीडीएस काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
(2) धारा 194-झख ​​​को किराये के भुगतान से 5 प्रतिशत की दर पर स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए मुहैया कराया गया है। कर कटौती की जाएगी यदि दिया गया या देययोग्य किराया प्रति महीने या आंशिक महीने के लिए रू. 50,000 से अधिक हो। यह प्रावधान उन व्यक्ति या एचयूएफ के लिए लागू होता है जो वित्त वर्ष के तुरंत पहले ​​​धारा 44कख के अंतर्गत कर अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी नहीं है।​
(3) ​​​धारा 194ड को एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा अनुबंधीय कार्य, कमीशन (​​​धारा 194घ में संदर्भित बीमा कमीशन के तौर पर नही), ब्रोकेज या पेशेवर शुल्क के कारण निवासी को दी गई या क्रेडिट की गई राशि के 5 प्रतिशत की दर पर स्त्रोत पर कर कटौती के लिए मुहैया की गई है, यदि ऐसी कुल राशि एक वित्त वर्ष में रू. 50 लाख से अधिक होती है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों या एचयूएफ पर लागू होती है जो ​​​​धारा 194ग, ​​धारा 194ज​ और ​​​धारा 194ञ के अंतर्गत शामिल है।