आयकर का भुगतान किसे करना होता है?
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आयकर का भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। जैसा कि शब्द 'व्यक्ति' को धारा 2(3) के अंतर्गत आयकर अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, शब्द 'व्यक्ति' के दायरे में प्राकृतिक के साथ ही साथ कृत्रिम व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है।
आयकर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, शब्द 'व्यक्ति' में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार [एचयूएफ,] व्यक्तियों का संघ [एओपी] व्यक्तियों का निकाय[बीओआई,] फर्म, एलएलपी, कंपनी स्थानीय प्राधिकरण व कोई भी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं जो उपरोक्त में से किसी के तहत नहीं आते।
इस प्रकार, शब्द 'व्यक्ति' की इस परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि इसमें एक प्राकृतिक व्यक्ति से अलग, अर्थात्, एक व्यक्ति, किसी भी प्रकार की कृत्रिम इकार्इ, आयकर अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

