आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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बही खातों का रखरखाव करना किसको आवश्यक है?

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लेखा पुस्तकों के रखरखाव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​ यदि किसी करदाता की आय या सकल कारोबार या प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे बही खाते तैयार करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बही खाते बनाए रखने की आवश्यकता धारा 44कक के तहत निर्धारित की गई है और उन्हें अंकेक्षण करवाने की आवश्यकता धारा 44कख में उल्लिखित है। धारा 44कक ने निम्नलिखित करदाताओं के लिए बही खाते बनाए रखने के लिए अलग-अलग आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है - निर्दिष्ट पेशे - गैर-निर्दिष्ट पेशे - व्यवसाय और - धारा 44कघ, 44कङ, 44खख , या 44खखख के तहत अनुमानित कराधान योजना के लिए पात्र व्यवसाय।