आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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वित्तीय लेनदेन और रिपोर्टयोग्य खातों का विवरण प्रस्तुत करना किससे अपेक्षित है?

विषय

वित्तीय लेनदेन विवरण और रिपोर्ट योग्य खातों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​​​निम्नलिखित व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा पंजीकृत या रिकॉर्ड किए गए या बनाए गए वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट योग्य खातों का विवरण निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा​(क) एक करदाता(ख) सरकार के कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति(ग) एक स्थानीय प्राधिकरण या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ(घ) पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार(ङ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय IV के तहत मोटर वाहनों को पंजीकृत करने के लिए सशक्त पंजीकरण प्राधिकारी(च) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का ​​6) की धारा 2 के खंड (´) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल(छ) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 3 केखंड (छ) में निर्दिष्ट कलेक्टर, 2013 (2013 का 30) (ज) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी (ञ) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट डिपॉजिटरी या (ट) एक निर्धारित रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान (झ) खंड (क) से (ट) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा कोई व्यक्ति, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है क्रमांक लेनदेन की प्रकृति और मूल्य व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्टिंग व्यक्ति)1(क) एक वित्तीय वर्ष में कुल 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक की खरीद के लिए नकद में किया गया भुगतान। (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रीपेड उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये या उससे अधिक की कुल नकद राशि का भुगतान। (ग) किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में या उनसे एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की कुल नकद जमा या नकद निकासी (धारक चेक के माध्यम से सहित)। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक 2किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों (चालू खाते और सावधि जमा के अलावा) में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की कुल नकद जमा। (i) बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक (ii) पोस्ट मास्टर जनरल3किसी व्यक्ति की एक या अधिक सावधि जमा (किसी अन्य सावधि जमा के नवीनीकरण के माध्यम से की गई सावधि जमा के अलावा) कुल मिलाकर रु. किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि का भुगतान। (i) बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक (ii) पोस्ट मास्टर जनरल (iii) निधि कंपनी (iv) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 4किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 1 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि का भुगतान या (ii) किसी अन्य तरीके से 10 लाख रुपये या उससे अधिक, उस व्यक्ति को जारी किए गए एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के संबंध में उठाए गए बिलों के विरुद्ध। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कोई अन्य कंपनी या संस्था। 5किसी व्यक्ति से एक वित्तीय वर्ष में कंपनी या संस्था द्वारा जारी बांड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की प्राप्ति (उस कंपनी द्वारा जारी बांड या डिबेंचर के नवीनीकरण के कारण प्राप्त राशि के अलावा)। बांड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्था।​6किसी व्यक्ति से एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की प्राप्ति। कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों (शेयर आवेदन राशि सहित) को प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक। शेयर जारी करने वाली कंपनी। 7 किसी व्यक्ति से (खुले बाजार में खरीदे गए शेयरों के अलावा) एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि या मूल्य के शेयरों की वापस खरीद। एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत अपनी प्रतिभूतियों को खरीदती है। 8 किसी व्यक्ति से म्यूचुअल फंड की एक या एक से अधिक योजनाओं की इकाइयों को प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की कुल राशि की प्राप्ति (उस म्यूचुअल फंड की एक योजना से दूसरी योजना में स्थानांतरण के कारण प्राप्त राशि के अलावा)। म्यूचुअल फंड का एक न्यासी या म्यूचुअल फंड के मामलों का प्रबंधन करने वाला ऐसा अन्य व्यक्ति 9 विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए किसी व्यक्ति से रसीद, जिसमें विदेशी मुद्रा कार्ड में ऐसी मुद्रा का कोई क्रेडिट या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या यात्री चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य उपकरण के माध्यम से ऐसी मुद्रा में व्यय शामिल है एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख या उससे अधिक।विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिकृत व्यक्ति।10किसी भी व्यक्ति द्वारा 30 लाख रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री या अधिनियम की धारा 50 सी में निर्दिष्ट स्टांप मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा 30 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्यांकित।पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत नियुक्त महानिरीक्षक या रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार11रुपये से अधिक नकद भुगतान की प्राप्ति। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के माल या सेवाओं की बिक्री के लिए 2 लाख रुपये (इस नियम के क्रम संख्या 1 से 10 में निर्दिष्ट के अलावा, यदि कोई हो।) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।​129 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर नकद जमा - (i) किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खाते में 12,50,000 रुपये या अधिक या (ii) रु। 2,50,000 रुपये या अधिक, किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों (चालू खाते के अलावा) में। (i) एक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है। (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (´) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल 131 अप्रैल, 2016 से 9 नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान नकद जमा, उन खातों के संबंध में जो एसआई.सं. 12 के तहत रिपोर्ट करने योग्य हैं क्योंकि इस खाते में 9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के बीच कुल मिलाकर नकदी जमा की गई है - (i) किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खाते में 12,50,000 रुपये या अधिक या (ii) 12,50,000 रुपये या अधिक। किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों (चालू खाते के अलावा) में 2,50,000 या उससे अधिक जमा राशि। (i) बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है। (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (´) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल।