आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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प्रपत्र 15गक दाखिल करना किसे आवश्यक है?

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स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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​​​​​​​नियम 37खख के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कर योग्य कोई राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, उसे ऐसी जानकारी प्रपत्र 15गक और प्रपत्र 15गख में प्रस्तुत करनी होगी।यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए भुगतान या ऐसे भुगतानों का कुल योग 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसी जानकारी प्रपत्र संख्या 15गक के भाग क में प्रस्तुत की जानी है।यदि भुगतान 5 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसी जानकारी धारा 197 के तहत मूल्यांकन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रपत्र संख्या 15गक के भाग-ख में प्रस्तुत की जानी चाहिए या धारा 195 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत मूल्यांकन अधिकारी से आदेश प्राप्त करना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए ऐसी सूचना धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार से प्रपत्र संख्या 15गख में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रपत्र 15गक के भाग ग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि नियम 37खख के उपनियम (3) में निर्दिष्ट भुगतान के अलावा अन्य भुगतान जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो ऐसी सूचना प्रपत्र संख्या 15गक के भाग घ में प्रस्तुत करना आवश्यक है।