आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194-झख के अंतर्गत किराए पर कर कटौती करना किसको आवश्यक है?

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किराए पर टीडीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

कोई भी व्यक्ति या एचयूएफ, जो धारा 194-झ के अंतर्गत नहीं आता है, उसे किराये के भुगतान पर धारा 194-झख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करनी होगी।