अग्रिम कर का भुगतान करने का दायित्व किसका है?
विषय
अग्रिम कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर
आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्ति, फर्म, कंपनी, आदि) जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता (यानी, चालू वर्ष जैसे कि वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, आदि) टीडीएस (यानी, टीडीएस जो उसके भुगतानकर्ताओं/ग्राहकों/बैंकों आदि द्वारा व्यक्ति के लिए काटा जाता है) के बाद 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उसे उसी वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष के लिए अपना कर अग्रिम रूप से चुकाना होगा। इस तरह के कर का भुगतान किश्तों में किया जाएगा। केवल वेतन आय वाले व्यक्तियों को अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर काटने और जमा करने का दायित्व टीडीएस के रूप में ऐसा भुगतान करने वाले नियोक्ता पर है। अग्रिम कर देयता की गणना करने के लिए यहां क्लिक करें

