आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44कड़ की प्रकल्पित कराधान योजना का लाभ उठाने के योग्य कौन है ? और 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना का लाभ कौंस व्यवसाय उठा सकता है ?

विषय

प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer


​​ ​​​धारा 44कड़ के प्रावधान हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, (यानी कि व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, कंपनी वगैरह।)
 ​​धारा 44कड़​​ की प्रकल्पित कराधान योजना का लाभ उस व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है जो माल वाहनों को किराये पर देने के व्यवसाय से जुड़ा है और जो वर्ष के किसी भी समय, 10 माल वाहनों से अधिक का मालिक नहीं है।