आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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​पैन किसे प्राप्त करना है ?

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स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​​पैन को निम्नलिखित व्यक्तियों द्वरा प्राप्त किया जाना है :

  •  हर व्यक्ति यदि उसकी आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान निर्धारणीय है, कुल राशि से अधिक है जो कर हेतु वसूलनीय नहीं है।

  •  एक धर्मार्थ ट्रस्ट जिसे धारा 139(4क)​ के अंतर्गत विवरणी को प्रस्तुत करना आवश्यक है

  •  प्रत्येक व्यक्ति कोई व्यापार या पेशा करता है जिसकी कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियों के किसी पिछले वर्ष में पांच लाख रूपए से अधिक होने की संभावना है

  • प्रत्येक व्यक्ति जो उस निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन को करना चाहता है जिसमें पैन को उद्धृत करना अनिवार्य है।
  • प्रत्येक अनिवासी व्यक्ति और उससे संबंधित व्यक्ति यदि एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसा गैर-व्यक्ति घरेलू व्यक्ति द्वारा किया गया वित्तीय लेनदेन रू. 2,50,000 से अधिक होता है
  • टिप्पणी : अनिवासी निवासी व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति का अर्थ है प्रबंध निदेशक, निदेशक, सांझेदार, न्यासी, लेखक, फाउंडर, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या अनिवासी घरेलू व्यक्ति के कार्यालय प्रभारक या ऐसे व्यक्तियों की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति

उक्त में से किसी में भी न आने वाला व्यक्ति पैन के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकता है।