आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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एआईएस में किस प्रकार की जानकारी शामिल होती है?

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वार्षिक जानकारी पद्धति (एआईएस) और करदाता जानकारी सारांश (टीआईएस) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

आयकर नियम, 1962 के नियम 114-आई के साथ धारा 285खख में यह प्रावधान है कि प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे वार्षिक सूचना विवरण को अपलोड करेगा जिसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष58 के लिए करदाता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी हो टीडीएस और टीसीएस से संबंधित जानकारी निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) से संबंधित जानकारी करों के भुगतान से संबंधित जानकारी मांग और वापसी से संबंधित जानकारी लंबित कार्यवाही से संबंधित जानकारी पूरी हो चुकी कार्यवाही से संबंधित जानकारी किसी भी कानून के तहत कोई भी कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय से प्राप्त जानकारी या धारा 90 या धारा 90 ए के तहत संदर्भित समझौते के तहत प्राप्त जानकारी जीएसटी विवरणी से संबंधित जानकारी प्रपत्र 15गग में रिपोर्ट की गई विदेशी धन-प्रेषण जानकारी पिछले तिमाही के प्रपत्र 24थ टीडीएस विवरण के अनुलग्नक-II में जानकारी अन्य करदाताओं की आईटीआर में जानकारी आयकर रिफंड पर ब्याज प्रपत्र 61/61क में जानकारी जहां पैन भरा जा सकता है डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीक) द्वारा रिपोर्ट किए गए ऑफ मार्केट लेनदेन रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीक) द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभांश के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीक) द्वारा रिपोर्ट की गई म्यूचुअल फंड की खरीद के बारे में जानकारी और किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना, जहां तक ​​वह राजस्व के हित में उचित समझी जाए। सीबीडीटी ने आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को बिंदु (ज) से (त) से संबंधित सूचना एआईएस में उस माह के अंत से 3 माह के भीतर अपलोड करने के लिए अधिकृत किया है, जिसमें सूचना उन्हें प्राप्त हुई है।