आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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यदि रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है और अद्यतन रिटर्न दाखिल किया गया है तो धारा 234क के तहत ब्याज के लिए किस अवधि पर विचार किया जाएगा?

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यदि निर्धारिती द्वारा आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है और बाद में वह एक अद्यतन रिटर्न दाखिल करता है, तो ऐसे अद्यतन रिटर्न में घोषित कुल आय पर देय स्व-मूल्यांकन कर की राशि पर ब्याज लगाया जाएगा।

ब्याज आय की मूल रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होने और अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए लिया जाएगा।​