भारत में उगाई, सुखाई, भुनी और पीसी गई कॉफी की बिक्री से आय की गणना करते समय कौन सी कटौती की अनुमति है?
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कृषि आय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (धारा 2(1क) और नियम 7)
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नियम 7ख में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में उगाई और सुखाई गई कॉफी की बिक्री से प्राप्त आय की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो वह किसी सामान्य व्यवसाय से प्राप्त आय हो। ऐसी आय का 25% व्यवसाय आय माना जाएगा, और ऐसी आय का 75% कृषि आय माना जाएगा। इसके अलावा, भारत में उगाई, सुखाई, भुनी और पीसी गई कॉफी की बिक्री से प्राप्त आय, चाहे उसमें चिकोरी या अन्य स्वाद सामग्री मिलाई गई हो या नहीं, की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो वह किसी सामान्य व्यवसाय से प्राप्त आय हो। ऐसी आय का 40% कर योग्य आय माना जाएगा, और ऐसी आय का 60% कृषि आय माना जाएगा।

