आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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कौन से व्यवसाय प्रकल्पित कराधान योजना के योग्य नहीं हैं ?

विषय

प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer


​​​​ ​​​44कघ के तहत प्रकल्पित कराधान योजना, निम्नलिखित व्यवसाय को छोड़कर किसी भी व्यवसाय में व्यस्त लघु करदाताओं की राहत या छूट के लिए रूपांकित की गई है :
​​​धारा 44कड़ के तहत माल वाहनों को किराये पर देने का व्यवसाय;
• वह व्यक्ति जो एजेंसी के व्यवसाय से जुड़ा है;
• वह व्यक्ति जो कमीशन या दलाली के रूप में आय अर्जित करता है
  • कोई व्यापार जिसका कुल कारोबार या कुल प्राप्तियां दो करोड़ से अधिक हो
ऊपर चर्चित व्यवसाय के अलावा, वह व्यक्ति जो ​​​44कक(1)​ में उल्लिखित व्यवसाय से जुड़ा है, वह ​​​धारा 44कघ के अंतर्गत प्रकल्पित कराधान योजना के तहत योग्य नहीं है।​