कौन से व्यवसाय प्रकल्पित कराधान योजना के योग्य नहीं हैं ?
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प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
44कघ के तहत प्रकल्पित कराधान योजना, निम्नलिखित व्यवसाय को छोड़कर किसी भी व्यवसाय में व्यस्त लघु करदाताओं की राहत या छूट के लिए रूपांकित की गई है :
• धारा 44कड़ के तहत माल वाहनों को किराये पर देने का व्यवसाय;
• वह व्यक्ति जो एजेंसी के व्यवसाय से जुड़ा है;
• वह व्यक्ति जो कमीशन या दलाली के रूप में आय अर्जित करता है
- कोई व्यापार जिसका कुल कारोबार या कुल प्राप्तियां दो करोड़ से अधिक हो
ऊपर चर्चित व्यवसाय के अलावा, वह व्यक्ति जो 44कक(1) में उल्लिखित व्यवसाय से जुड़ा है, वह धारा 44कघ के अंतर्गत प्रकल्पित कराधान योजना के तहत योग्य नहीं है।

