आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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यदि प्राप्तकर्ता आयकर विवरणी दाखिल नहीं करता है तथा अपना पैन भी प्रस्तुत नहीं करता है तो धारा 194-झ के अंतर्गत टीडीएस की दर क्या होगी?

विषय

किराए पर टीडीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

इस मामले में, कर की कटौती धारा 206कक या धारा 206कख के तहत निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी, जो भी अधिक हो।