आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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यदि धारा 206गग और धारा 206गगक दोनों लागू हों तो टीसीएस की दर क्या होगी?

विषय

वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर टीडीएस या टीसीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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यदि क्रेता ने विक्रेता को न तो अपना पैन नंबर दिया है और न ही पिछले वर्ष की आयकर विवरणी दी है, जिसकी देय तिथि धारा 139(1) के अनुसार समाप्त हो गई है, तो कर धारा 206गग या 206गगक के तहत निर्दिष्ट दरों पर एकत्र किया जाएगा, जो भी अधिक हो।