धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन यानी जांच मूल्यांकन करने की समय सीमा क्या है?|वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन के लिए समय सीमा
विषय
आयकर कानून के अंतर्गत निर्धारण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर
धारा 153 के अनुसार, धारा 143(3) के अंतर्गत मूल्यांकन करने की समय सीमा उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से 21 महीने के भीतर है जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी। [मूल्यांकन वर्ष 2017-18 या उससे पहले के लिए] उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से 18 महीने जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी। [मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए] उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से 12 महीने जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी [मूल्यांकन वर्ष 2019-20]। उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से 18 महीने जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी [मूल्यांकन वर्ष 2020-21]। उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से 9 महीने जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी [मूल्यांकन वर्ष 2021-22]। उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से 12 महीने जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी [मूल्यांकन वर्ष 2022-23 और उसके बाद]। नोट यदि टीपीओ को संदर्भ दिया जाता है, तो मूल्यांकन के लिए उपलब्ध अवधि 12 महीने तक बढ़ा दी जाएगी। नोट यदि धारा 119(2) के खंड (ख) के तहत आदेश के परिणामस्वरूप आय का विवरणी प्रस्तुत किया जाता है, तो मूल्यांकन करने की समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर है जिसमें ऐसा विवरणी प्रस्तुत किया जाता है।

