आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नई परिसंपत्ति में निवेश करने की समय सीमा क्या है?

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पूंजीगत लाभ से उपलब्ध छूट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

धारा 54च के तहत छूट का दावा करने के लिए, करदाता को पुराने घर के हस्तांतरण की तारीख से एक साल पहले या दो साल बाद की अवधि के भीतर दूसरा घर खरीदना चाहिए या हस्तांतरण की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दूसरा घर बनाना चाहिए। यदि शुद्ध प्रतिफल आयकर विवरणी के लिए नियत तिथि तक पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा किया जाता है, तो करदाता को मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख के बाद क्रमशः 2 या 3 साल के भीतर आवासीय घर खरीदना या बनाना होगा।