आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 269धध के लिए प्रारंभिक सीमा क्या है?

विषय

नकद व्यय की अस्वीकृति या नकद लेनदेन पर सीमा पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

यह प्रावधान तब लागू होगा, यदि-​जमाकर्ता से ऐसे ऋण या जमा या निर्दिष्ट राशि की राशि (या कुल) 20,000 रुपये या उससे अधिक है या ऐसे ऋण या जमा या निर्दिष्ट राशि को लेने या स्वीकार करने की तिथि पर, जमाकर्ता से पहले लिए गए या स्वीकार किए गए किसी ऋण या जमा या निर्दिष्ट राशि की राशि (या कुल) का भुगतान न किया जाना 20,000 रुपये या उससे अधिक है या उपरोक्त बिंदु (क) और (ख) में निर्दिष्ट राशि का कुल 20,000 रुपये या उससे अधिक है। हालाँकि, यदि प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरघ) द्वारा अपने सदस्य से कोई जमा स्वीकार किया जाता है या उसके सदस्य द्वारा पीएसीएस या पीसीएआरडी से ऋण लिया जाता है, तो 20,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया जाएगा (नोट 1 देखें)। वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा 01.04.2023 से सम्मिलित।​