आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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कृषि आय पर कर का क्या प्रावधान है?

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कृषि आय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (धारा 2(1क) और नियम 7)

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आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को कर से छूट प्राप्त है। हालांकि, कृषि आय को निर्दिष्ट करदाता (व्यक्ति, एचयूएफ, बीओआई, एओपी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति) की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां ऐसी आय 5,000 रुपये से अधिक है और गैर-कृषि आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक है। आंशिक एकीकरण व्यवस्था के मामले में कर गणना का तरीका नीचे दिया गया है चरण 1 शुद्ध कृषि आय की गणना करें। चरण 2 गैर-कृषि कुल आय और शुद्ध कृषि आय के योग पर कर की गणना करें, जैसे कि ऐसी आय कुल आय है। चरण 3 शुद्ध कृषि आय और अधिकतम छूट सीमा के योग पर कर की गणना करें, जैसे कि ऐसी आय कुल आय है। चरण 4 चरण 2 में गणना की गई कर की राशि को चरण 3 में गणना की गई कर की राशि से घटाया जाएगा। चरण 5 चरण 4 के परिणाम को धारा 87क के तहत छूट द्वारा कम किया जाएगा, यदि लागू हो। परिणामी आंकड़े को अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा बढ़ाया जाएगा।