आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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आयकर नियम, 1962 के नियम 7क का प्रावधान क्या है?

विषय

कृषि आय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (धारा 2(1क) और नियम 7)

उत्तर

नियम 7क में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में उगाए गए रबड़ के पौधों की निम्नलिखित उपज की बिक्री से प्राप्त आय की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो वह सामान्य व्यवसाय से प्राप्त आय हो सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स सेनेक्स लेटेक्स आधारित क्रेप्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) ब्राउन क्रेप्स (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, री-मिल्ड क्रेप, स्मोक्ड ब्लैंकेट क्रेप या फ्लैट बार्क क्रेप) फील्ड लेटेक्स से निर्मित या संसाधित तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ रबड़ के पौधों से प्राप्त कोगुलम। ऐसी आय का 35% कर योग्य आय माना जाएगा और ऐसी आय का 65% कृषि आय माना जाएगा।