आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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कॉर्पस दान के उपचार का क्या प्रावधान है?

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धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​ ​​किसी न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त कोई भी स्वैच्छिक योगदान, जो पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया हो, जिसमें निर्दिष्ट निर्देश (कॉर्पस दान) हो कि वे न्यास या संस्था के कॉर्पस का हिस्सा बनेंगे, कुल आय में शामिल नहीं किए जाएँगे। कॉर्पस दान को धारा 11(5) में निर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या तरीकों में निवेश या जमा किया जाएगा, जो विशेष रूप से ऐसे कॉर्पस के लिए बनाए रखा गया है।