आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 24 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए पूर्वापेक्षा क्या है?

विषय

बेनामी संपत्ति पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

धारा 24 के तहत जांच अधिकारी द्वारा कथित बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए बेनामीदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं सामग्री आयकर विभाग द्वारा एकत्र की जाती है और जांच अधिकारी के कब्जे में होती है कब्जे में सामग्री के आधार पर जांच अधिकारी यह विश्वास बनाता है कि संपत्ति बेनामीदार द्वारा बेनामी रखी गई है, और उसके पास इस विश्वास के लिए कारण हैं जांच अधिकारी यह विश्वास करने के कारण दर्ज करता है कि संपत्ति बेनामीदार द्वारा बेनामी रखी गई है। जब उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो जांच अधिकारी उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि वह किसी संपत्ति के संबंध में बेनामीदार है, ताकि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताए कि क्यों कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित संपत्ति को बेनामी संपत्ति नहीं माना जाना चाहिए।​