आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54च के अंतर्गत छूट की अधिकतम राशि कितनी है?

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पूंजीगत लाभ से उपलब्ध छूट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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धारा 54च के तहत छूट की अधिकतम राशि इस प्रकार है क) यदि शुद्ध प्रतिफल को नए घर की संपत्ति में निवेश किया जाता है यदि मूल संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न शुद्ध प्रतिफल का उपयोग आवासीय घर खरीदने या निर्माण करने या पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा करने के लिए पूरी तरह से किया जाता है, तो संपूर्ण पूंजीगत लाभ कराधान से मुक्त होगा। ख) यदि आंशिक प्रतिफल को नए घर की संपत्ति में निवेश किया जाता है यदि मूल संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न शुद्ध प्रतिफल का उपयोग आवासीय घर खरीदने या निर्माण करने या पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा करने के लिए पूरी तरह से नहीं किया जाता है, तो निवेश की गई राशि के अनुपात में छूट इस प्रकार दी जाएगी क x ख /ग जिसमें, क = आवासीय घर में निवेश साथ ही पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा की गई राशि। हालाँकि, कुल राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती (नोट 1 देखें)B = दीर्घकालिक पूंजीगत लाभग = मूल संपत्ति के हस्तांतरण से शुद्ध प्रतिफल नोट यदि नई गृह संपत्ति में निवेश की गई कुल राशि और पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा की गई राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो सीमा सीमा को पहले नई गृह संपत्ति में निवेश की गई राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। यदि नई गृह संपत्ति में निवेश 10 करोड़ रुपये से कम है, तो शेष राशि पूंजीगत लाभ खाता योजना से मानी जाएगी। नोट 1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी। इससे पहले, नई गृह संपत्ति में निवेश करने और पूंजीगत लाभ खाता योजना में राशि जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं थी।