वह नियत तिथि क्या है जिसमें एक करदाता को अपने खातों का अॉडिट करवा लेना चाहिये?
विषय
कर लेखापरीक्षा पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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धारा 44कख द्वारा शामिल एक व्यक्ति को अपने खातों को अंकेक्षित करना चाहिए और आय की विवरणी को दाखिल करने की नियत तिथि यानी प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के 30 सिंतबर (*) को या उससे पहले, को या उससे पहले अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए उदाहरण मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर अंकेक्षण रिपोर्ट को 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले प्राप्त करना चाहिए।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को आयकर विभाग के चार्टर्ड एकाउटेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना चाहिये। रिपोर्ट को भरने के बाद, चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा करदाता को आयकर विभाग (यानी https://www.incometax.gov.in/ie/fportal) के साथ उसकी ई-फाईलिंग खाते से रिपोर्ट को मंजूरी दे देनी चाहिये।

