भारतीय बैंकों में किए गए सावधि जमा से अर्जित ब्याज आय पर एनआरआई के लिए लागू टीडीएस दर क्या है?
विषय
अनिवासियों के लिए उपयोगी प्रावधानों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर
जब कोई अनिवासी जमा राशि पर ब्याज आय अर्जित करता है, तो बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत तीस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। टीडीएस दर में लागू अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी शामिल होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि डीटीएए के तहत कर की दर कम है, तो कर उसी दर से काटा जाएगा। (टीडीएस दरों के लिए वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची देखें)

