अधिभार क्या हैं और यह गणना कैसे की जाती हैं?
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कर की संगणना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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अधिभार आयकर की राशि पर लगाया एक अतिरिक्त कर हैं।
व्यक्ति/एचयूएफ/एओपी/बीओआई/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की स्थिति में, अधिभार आयकर की राशि पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाया जाता है यदि करदाता की कुल आय रू. 50 लाख से अधिक होती है लेकिन रू. 1 करोड़ से कम।
अधिभार आयकर के 15 प्रतिशत पर लगाया जाता है यदि करदाता की कुल आय रू. 1 करोड़ से अधिक होती है लेकिन रू. 2 करोड़ से कम (*)
अधिभार आयकर के 25 प्रतिशत पर लगाया जाता है यदि करदाता की कुल आय रू. 2 करोड़ से अधिक होती है लेकिन रू. 5 करोड़ से कम (*)
अधिभार आयकर के 37 प्रतिशत पर लगाया जाता है यदि करदाता की कुल आय रू. 5 करोड़ से अधिक होती है (*)
टिप्पणी : कंपनी के तौर पर सभी सदस्यों के साथ एओपी की अधिभार की दर 15 प्रतिशत होगी।
फर्म और स्थानीय प्राधिकारी के मामले में अधिभार 12 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है यदि कुल आय रू. 1 करोड़ से अधिक होती है
सहकारी संस्था के मामले में अधिभार 7 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है यदि कुल आय रू. 1 करोड़ से अधिक होती है लेकिन रू 10 करोड़ से कम है और अधिभार 12 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा यदि कुल आय रू. 1 करोड़ से अधिक होती है।
एक घरेलू कंपनी के मामले में अधिभार आयकर की राशि पर 7 प्रतिशत की दर पर लगया जाता है यदि कुल आय रू. 1 करोड़ से अधिक है लेकिन रू 10 करोड़ से कम है और आयकर की राशि पर 12 प्रतिशत की दर पर लगया जाता है यदि कुल आय रू. 10 करोड़ से अधिक होती है (*)
एक घरेलू कंपनी के मामले में अधिभार आयकर की राशि पर 7 प्रतिशत की दर पर लगया जाता है यदि कुल आय रू. 1 करोड़ से अधिक है लेकिन रू 10 करोड़ से कम है और आयकर की राशि पर 12 प्रतिशत की दर पर लगया जाता है यदि कुल आय रू. 10 करोड़ से अधिक होती है (*)
विदेशी कंपनी के मामले में अधिभार आयकर की राशि पर 2 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है यदि कुल आय रू. 1 करोड़ से अधिक होती है लेकिन रू. 10 करोड़ से अधिक नहीं होती और आयकर की राशि पर 5 प्रतिशत यदि कुल आय रू. 10 करोड़ से अधिक होती है (*)
(*) एक करदाता अधिभार की राशि से मामूली राहत का दावा कर सकता है, कुछ शर्तों के अनुसार। मामूली राहत की संकल्पना के लिए अगले एफएक्यू को संदर्भित करें।
बेहतर समझ के लिए उदाहरण
श्री कपूर एक डॉक्टर है, वर्ष के लिए उसकी कुल आय रू. 44,00,000 है क्या वह अधिभार देने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि है तो कितना ?
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अधिभार एक अतिरिक्त कर है जो आयकर की राशि पर लगाया जाता है। व्यक्ति की स्थिति में अधिभार आयकर की राशि पर 10 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है जहां करदाता की कुल आय रू. 50 लाख से अधिक हो। इस मामले में, श्री कपूर की कुल आय रू. 50 लाख से कम है इसलिए वह अधिभार देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

