आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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फार्म 26 कध क्या है?

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आयकर विवरणी दाखिल करने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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​​एक कर दाता इनमें से किसी रुप में कर का भुगतान कर सकता है:
1) स्रोत पर कर कटौती(टीडीएस)
2) स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)
3) अग्रिम कर या स्वयं आंकलित कर या नियमित मूल्याकंन पर कर का भुगतान
आय कर विभाग करदाता द्वारा दिए गए कुल कर का पूरा लेखा जोखा रखता है।( जैसे कर दाता के खाते में टैक्स क्रेडिट होना) आयकर विभाग के डाटाबेस के अनुसार किसी के खाते में क्रेडिट हुए कर को फार्म 26 कध में आयकर नियम 31 कख​ के तहत साल भर का वार्षिक विवरण की जानकारी देता है। दूसरे शब्दों में कहें ,तो फार्म 26 कध आयकर विभाग के डाटा बेस के अनुसार कर दाता के स्थार्इ खाता संख्या में दिखार्इ गए कर के्रडिट को प्रतिबिंबित करेगा। कर के्रडिट में टीडीएस, टीसीएस तथा कर दाता द्वारा भुगतान किए गए कर जैसे अग्रिम कर, स्वयं मूल्यांकित कर आदि शामिल है।
आयकर विभाग अक्सर फार्म 26 कध में दर्षाए गए क्रेडिट कर का दावा करने की अनुमति प्रदान करता है।